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Canara Bank case: बैंक मैनेजर का फरमान, हॉफ पैंट में नहीं आएगा कोई ग्राहक!

What happened in Canara Bank of baghpat: आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहद दिल्चस्प मौज़ू पर जिसका ताल्लुक कही न कहीं ड्रेस कोड से है. खबर बताने से पहले आपके बताते हैं एक मज़ेदार वाक्या. क्या आपको पता है की हाफ पैंट पहनकर आने वाले पुरुषों को बैंक में एंट्री नहीं दी जाएगी. जी हां ये सुन कर आप भी चौंक गए होंगे. दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के केनरा बैंक ने यह नोटिस जारी किया है. ब्रांच मैनेजर अर्चना कुमारी ने 26 अगस्त को नोटिस करते हुए लिखा- बैंक के कई गाहक नौजवान हैं, जो हाफ पैंट पहनकर बैंक आते हैं. बैंक की ख्वातीन मिलाज़मीन ने मैनेजर के पास लिखित शिकायत कराई कि हाफ पैंट उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है. इससे उन्हें काम करने में दिक्कत होती है. जिसके बाद ये फरमान जारी किया गया. हांलाकि अब सवाल ये है कि अगर बैंक ने कपड़ों को लेकर कोई पाबंदी लगाई है और नोटिस जारी कर दिया है, तो क्या ग्राहकों को इसे मानना जरूरी होगा? तो इसका जवाब है 'नहीं', ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्राहक इस बात को मानें, क्योंकि ब्रांच मैनेजर का दायरा मुलाज़मीन तक है. वो मुलाज़मीन के लिए ड्रेस कोड तय कर सकते हैं, गाहकों के लिए नहीं. हां अगर ग्राहक न्यूडिटी शो करते हैं, तो उनके खिलाफ ब्रांच मैनेजर लीगल एक्शन ले सकता है वरना ऐसा फरमान जारी नहीं किया जा सकता. अब चर्चा ये भी है की अब मैनेजर के इस फैसले के खिलाफ ग्राहक क्या कदम उठा सकते हैं. तो आपको बता दें की ऐसे फरमान से अगर कोई ग्राहक परेशान हैं तो ग्राहक ब्रांच मैनेजर के खिलाफ बैंक के जोनल ऑफिसर को लिखित शिकायत कर सकते हैं. अगर जोनल ऑफिसर ब्रांच मैनेजर के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो ग्राहक सीधे कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की दफा 35 के तहत ब्रांच मैनेजर के खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है.

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