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मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर रोक लगाना कानूनी अधिकार नहीं- मौलाना यासूब अब्बास

Karnataka Hijab Case: मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार तमाम लोगों के बयान सामने आ रहा है ऐसे में मौलाना यासूब अब्बास ने भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि इस्लाम धर्म में औरतों को हीरे की तरह समझा गया है. हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें पूरी उम्मीद हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का हिजाब के मसले पर फ़ैसला हमारी धार्मिक भावनाओं एवं पर्सनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए होगा. इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिलाओं को इज़्ज़त की निगाह से देखा गया है इसलिए पर्दे का हुक्म दिया गया है..

MD Altaf Ali|Oct 13, 2022, 05:14 PM
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