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Swati Maliwal Case Update: विभव कुमार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Swati Maliwal Case Update:  विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, इससे कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई थी.

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Swati Maliwal Case Update: विभव कुमार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
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Taushif Alam|Updated: Jul 06, 2024, 03:28 PM IST

Swati Maliwal Case Update: दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने आज यानी 6 जुलाई को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी. विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, इससे कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई थी.

विभव कुमार के दलील खारिज
उनकी पहली जमानत याचिका 27 मई को शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल की ओर से एफआईआर दर्ज करवाने में कोई "पूर्व-योजना" नहीं थी और उनके आरोपों को "खारिज" नहीं किया जा सकता.

तीस हजारी कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
7 जून को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि उन पर "गंभीर और गंभीर" आरोप हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

इन धाराओं में दर्ज है मामला
1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुमार की याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और इस पर दिल्ली पुलिस का रुख पूछा था. कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है.

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