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सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यूपी के पुलिस वाले, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

UP Police Social Media: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसवालों के लिए नया फरमान जारी किया है. इसके तहत पुलिसवालों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नकेल कसी गई है. 

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सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यूपी के पुलिस वाले, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
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Siraj Mahi|Updated: Feb 08, 2023, 08:19 PM IST

UP Police Social Media: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों के लिए नया फरमान जारी किया है. यूपी में अब पुलिस वाले ऑन ड्यूटी सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चला सकेंगे. नए फरमान के मुताबिक कोई भी पुलिसवाला ड्यूटी के बाद भी वर्दी में रील्स या वीडियो नहीं बना सकेगा. पुलिस थाने या काम की जगह से लाइव टेलीकास्ट भी नहीं किया जा सकेगा. सरकान ने पुलिस वालों के लिए बुधवार को नई पॉलिसी लागू की है.

 सीनियर अधिकारी से लेनी होगी इजाजत

पॉलिसी के मुताबिक थाना, पुलिसलाइन या कार्यालय के निरीक्षण का वीडियो नहीं बनाया जाएगा. इसके अलावा फायरिंग में हिस्सा लेने का लाइव टेलीकास्ट का कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा. किसी भी कोचिंग में लेक्चर, लाइव प्रासरण, चैट और वेबीनार में हिस्सा लेने से पहले कोई अपने सीनियर अधिकारी से इजाजत लेनी होगी.

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फरियादी की वीडियो भी नहीं शेयर करेंगे 

नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी फरियादी से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना उस फरियादी की निजता का उल्लंघन माना जाएगा. कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया के जरिए कोई भी कमाई नहीं करेगा. कोई भी पुलिसवाला ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा जो उसे नियुक्ति की वजह से मिली हो.

किसी भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट या किसी भी शख्स का प्रार्थना पत्र को सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर नहीं जाला जाएगा.

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