trendingNow/zeesalaam/zeesalaam01264246
Home >>Zee Salaam ख़बरें

अग्रनिपथ स्कीम: दिल्ली HC में ट्रांसफर होंगे सभी मामले, SC ने कहा जरूरी नहीं कि सभी....

Agnipath Scheme: जून महीने में केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अग्निपथ स्कीम को लेकर देशभर में काफी बवाल हुआ था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट समेत अलग-अलग हाई कोर्ट्स में इस स्कीम के तहत कई अर्जियां लगाई गई थीं. आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है. जानिए क्या कहा.

Advertisement
File PHOTO
Stop
Zee Salaam Web Desk|Updated: Jul 19, 2022, 02:42 PM IST

Supreme Court on Agnipath Scheme: केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे संबंधित कई याचिकाएं अलग-अलग हाई कोर्ट्स में दाखिल हैं. लिहाज़ा आप से गुज़ारिश है कि सभी अर्ज़ियों पर एक साथ किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई की जाए. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस अपील पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इसके लिए एक ट्रांसफर पीटिशन दाखिल करें, उसके बाद हम सभी अर्ज़ियों को हाई कोर्ट्स में सुनवाई के लिए भेज देंगे. हालांकि इस पर याचिकाकर्ता ने ऐतराज़ जताया और बेंच से अपील करते हुए कहा कि आप हमें यहां सुन लें. जिसके जवाब में कहा कि बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की हैं हम उन्हें सुनने के बाद ही हाई कोर्ट में मामले का ट्रांसफर करेंगे. 

यह भी देखिए:
Indian Navy Agnipath Recruitment: अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय नौसेना में निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई

अब सुप्रीम कोर्ट सभी अर्ज़ियों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करेगा और वहीं पर ही सभी अर्ज़ियों सुनवाई होगी. अदालत ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाएं पहले से दाखिल की हुई हैं, जो अभी तक लंबित हैं. ऐसे में जब सभी अर्ज़ियों को वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो हाई कोर्ट सुनवाई कर लेगा. साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो.

यह भी देखिए:
Agneepath Scheme: अग्नीवीरों के लिए शिक्षा योजना हुई तैयार; जानिए क्या होगा इस एजुकेशन प्रोग्राम में खास

बता दें कि केंद्र की तरफ से अग्निपथ योजना पेश की गई. जिस पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया. कई राज्यों में प्रोटेस्ट भी हुए. बिहार में ट्रेनों में भी आग लगाई गई. लोगों का आरोप था कि केंद्र सरकार इस योजना के ज़रिए नौजवानों को बर्बाद कर रही है. उनका फ्यूचर इस बात खराब होगा. इसी तरह के कुछ अन्य तर्क के साथ लोग अदालतों में पहुंचे. दिल्ली, केरल, पटना, पंजाब-हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई अदालतों में अग्निपथ योजना के खिलाफ मामले पड़े हुए हैं. 

यह भी देखिए:
किसी कीमत पर वापस नहीं होगा अग्निपथ योजना; सेना ने भर्ती प्रक्रिया का खाका किया पेश

ZEE SALAAM LIVE TV

Read More
{}{}