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ISRO साइंटिस्ट को पाक जासूस बताकर जेल में डाला, अब SC ने रद्द किया HC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसरे वैज्ञानिक नंबी नारायणन से जुड़े जासूसी मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले पर ऐतराज़ जताते हुए आदेश को रद्द कर दिया है.

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Tahir Kamran|Updated: Dec 02, 2022, 12:41 PM IST

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन से जुड़े जासूसी मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले पर ऐतराज़ जताते हुए रद्द कर दिया है. जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत अर्ज़ियों को केरल हाई कोर्ट को वापस भेज दिया और इस पर चार हफ्तों के अंदर फैसला करने को कहा. सीबीआई ने पांच लोगों को अंतरिम जमानत देने के केरल हाई कोर्ट के हुक्म को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 28 नवंबर को अपना हुक्म महफूज़ रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात के पूर्व डायेरक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) आर बी श्रीकुमार, केरल के दो पूर्व पुलिस अफसर एस विजयन, टीएस. दुर्गा दत्त और एक रिटायर्ड खुफिया अफसर पीएस जयप्रकाश को ज़मानत देने के केरल हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ आया है. केरल हाई कोर्ट के इस फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. 

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले को हाई कोर्ट को वापस भेज दिया और उसे इस मुद्दे पर चार हफ्तों के भीतर फैसला लेने के लिए कहा है. पीठ ने कहा, "ये सभी आपील कुबूल की जाती हैं. हाई कोर्ट के ज़रिए पास किए गए अंतरिम जमानत देने के हुक्म को रद्द किया जाता है. सभी मामलों को हाई कोर्ट को वापस भेजा जाता है ताकि वह नए सिरे से फैसला कर सके.

बेंच ने कहा, "हम हाई कोर्ट से गुज़ारिश करते हैं कि वह इस हुक्म की तारीख से चार हफ्तों के अंदर अंतरिम ज़मानत अर्ज़ियों पर जल्द से जल्द फैसला करे." सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को आज से एक सप्ताह के अंदर संबंधित बेंच के सामने को लिस्टेड करने की हिदायत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "तब तक एक अंतरिम व्यवस्था के तहत यह हिदायत दी जाती है कि पांच हफ्तों जब तक कि हाई कोर्ट जमानत अर्जियों पर फैसला नहीं किया जाता, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. 

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