Home >>Zee Salaam ख़बरें

महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी की वजह से लगी धारा 144; स्कूल कॉलेजों को दी गई सख्त हिदायत

Section 144 in Akola: महाराष्ट्र के अकोला में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि यहां के कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है. यहां पर ज्यादा लोगों का एक साथ खड़े होने पर पाबंदी है. इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों को भी हिदायत दी गई है. 

Advertisement
महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी की वजह से लगी धारा 144; स्कूल कॉलेजों को दी गई सख्त हिदायत
Stop
Siraj Mahi|Updated: May 26, 2024, 01:41 PM IST

Section 144 in Akola: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, अकोला पिछले दो दिनों में महाराष्ट्र का सबसे गर्म शहर रहा है. यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया. अकोला में गर्मी को देखते हुए, कलेक्टर अजीत कुंभार ने शनिवार को सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाते हुए 31 मई तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लगा दी.

धारा 144
कलेक्टर ने एक आदेश में प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के लिए पीने के पानी और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था करने और निजी कोचिंग कक्षाओं के समय में बदलाव करने को कहा और कहा कि उन्हें दोपहर के दौरान आयोजित नहीं किया जाना चाहिए. IMD के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मौजूद अकोला शहर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस महीने शहर में इस मौसम का सबसे ज्यादा तापमान है.

बढ़ा तापमान
पिछले कुछ दिनों से विदर्भ इलाके के कई हिस्सों में पारा बढ़ रहा है. जिला प्रशासन के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में अकोला में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 45.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा. 26 मई, 2020 को अकोला 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म शहर (मध्य प्रदेश के खरगोन के बाद) था. अकोला कलेक्टर ने शनिवार को 31 मई तक CRPC की धारा 144 लगा दी.

पानी और शेड की हो व्यवस्था
आदेश में कहा गया है कि श्रमिकों को पंखे, पीने का पानी और शेड उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए निजी कोचिंग कक्षाओं के वक्तं में बदलाव और दूसरे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है ताकि लोग लू से पीड़ित न हों. इसमें कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों को धूप में काम नहीं करना चाहिए.

यह है आदेश
आदेश में कहा गया है कि लू से बचाव के लिए पर्याप्त शेड तैयार करना, पंखे, कूलर या दूसरे उपकरणों की व्यवस्था, पर्याप्त पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा बक्से की व्यवस्था करना प्रतिष्ठान के मालिक की जिम्मेदारी होगी. निजी कोचिंग कक्षाएं सुबह 10 बजे तक और शाम 5 बजे के बाद संचालित की जाएं. इसमें कहा गया है कि अगर कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जारी रखनी हैं तो कोचिंग सेंटरों पर पंखे और कूलर की व्यवस्था की जानी चाहिए.

{}{}