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हाई कोर्ट पहुंचा कुतुब मीनार विवाद, "ASI की नमाज पर रोक" को किया चैलेंज

Qutub Minar Dispute: हालांकि याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से अदालत ने इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप गर्मियों की छुट्टी के बीच सुनवाई चाहते हैं तो अपनी बातें रजिस्ट्रार के सामने रखें 

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Zee Salaam Web Desk|Updated: Jun 03, 2022, 01:03 PM IST

Qutub Minar: कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज़ अदा करने की पाबंदी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण (ASI) की तरफ से 15 मई को वहां नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी. दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि यह वक्फ बोर्ड की जायदाद है और लंबे अरसे से यहां पर नमाज़ पढ़ी जा रही है. 

हालांकि याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से अदालत ने इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप गर्मियों की छुट्टी के बीच सुनवाई चाहते हैं तो अपनी बातें रजिस्ट्रार के सामने रखें लेकिन आज सुनवाई के लिए अर्ज़ी को लिस्ट नहीं किया जा सकता. 

याद रहे कि पिछले दिनों हिंदू संगठन ने कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा किया था और कुतुब मीनार का नाम बदलने की भी मांग उठाई गई थी. संगठन ने दावा किया था कुतुब मीनार का विष्णु स्तंभ है. इसके अलावा मस्जिद को लेकर कहा कि यहां मौजूद कई हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद की तामीर कराई गई है.

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