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Manish Sisodia Custody: मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 30 मई तक बढ़ाया गया, अब हाई कोर्ट से उम्मीद

Manish Sisodia Custody: दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत को बढ़ा दिया है. 30 मई तक मनीष सिसोदिया को बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति 2021-22 के मामले में आरोपी बनाया गया है.

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Manish Sisodia Custody: मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 30 मई तक बढ़ाया गया, अब हाई कोर्ट से उम्मीद
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Sami Siddiqui |Updated: May 15, 2024, 12:00 PM IST

Manish Sisodia Custody: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दिया है. बता दें मनीष सिसोदिया को बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति 2021-22 के मामले में आरोपी बनाया गया है. स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने सिसोदिया की कस्टडी को बढ़ाया है.  मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था.

9 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था. कोर्ट का यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ के जरिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के ठीक एक दिन बाद आया है.

मुकदमे का खत्म होने का कोई सवाल नहीं

मामले में सिसोदिया के वकील ने उनके लिए जमानत की मांग करते हुए कहा था कि जब उत्पाद शुल्क नीति मामले की बात आती है तो ईडी और सीबीआई अभी भी गिरफ्तारियां कर रही हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है. इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी माना जाएगा.

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत

बता दें, अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में कोर्ट ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. उन्हें 2 तारीख को वापस जेल जाना होगा. इस बीच वह बतौर सीएम कोई फैसला नहीं ले पाएंगे. हालांकि उनके चुनावी कैंपेन में शामिल होने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. 

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