Maliwal Case Update: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले में बड़ा कदम उठाया है. दरअसल स्वाति ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट और छोड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था. अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पांच मेंबर्स की स्पेशल एसआईटी टीम का गठन किया है. मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि गठन के कुछ ही घंटों के भीतर एसआईटी टीम कुमार को जांच के लिए सीएम आवास ले गई थी.
मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह केजरीवाल से मिलने वहां गई थीं तो कुमार ने 13 मई को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम के आधिकारिक आवास पर उन पर कथित तौर पर हमला किया. पुलिस ने कहा कि कुमार को दृश्य को फिर से बनाने और उन "क्षेत्रों" में उनकी उपस्थिति की जांच करने के लिए सीएम आवास ले जाया गया जहां घटना के दिन मालीवाल मौजूद थी.
एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि एसआईटी दो मुख्य बातों का पता लगाना चाहती है. “सबसे पहले, हम यह जांचना चाहते थे कि जब मालीवाल पर हमला किया जा रहा था और उन्हें धक्का दिया जा रहा था तो कुमार कहां मौजूद थे. दूसरे, हम यह भी सत्यापित करना चाहते थे कि क्या उसने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है. हम फुटेज के टाइम स्टैम्प भी देखना चाहते थे और आरोपियों के बयानों का मिलान करना चाहते थे, ताकि घटनाओं के अनुक्रम का पता लगाया जा सके."
अधिकारी ने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर) अंजिता चेप्याला करेंगी. उन्होंने कहा, "अन्य सदस्य सहायक पुलिस आयुक्त और इंस्पेक्टर रैंक के तीन अधिकारी हैं." जांचकर्ताओं में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "अब तक उनकी प्रतिक्रिया उदासीन है... ऐसा प्रतीत होता है कि वह जानबूझकर हमारे सभी सवालों के प्रति अनभिज्ञता जता रहे हैं."
इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की टीम क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए मालीवाल को सीएम आवास ले गई थी. फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पहुंची पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली थी. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत उनका बयान भी एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था.
दूसरी ओर, कुमार ने मालीवाल के आरोपों का खंडन करते हुए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को एक ईमेल शिकायत सौंपी. उन्होंने आरोप लगाया कि वह "जबरन और अनाधिकृत रूप से सीएम के आवास में घुस गईं, उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी".