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किसान प्रोटेस्ट पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला; इन जिलों में बैन रहेगा इंटरनेट सेवा

Haryana News: किसान प्रोटेस्ट को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है. खट्टर सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट पर बैन लगा दिया है. इन जिलों में इंटरनेट बैन रहेगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

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किसान प्रोटेस्ट पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला; इन जिलों में बैन रहेगा इंटरनेट सेवा
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Taushif Alam|Updated: Feb 10, 2024, 09:05 PM IST

Haryana News: किसान प्रोटेस्ट को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल, सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुआई वाली हरियाणा सरकार ने आज यानी 10 फरवरी को किसानों के चल रहे प्रोटेस्ट के मद्देनजर 13 फरवरी तक कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाओं को बैन करने का ऐलान किया है. 

इन जिलों इंटरनेट सेवा बैन
अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बैन कर दिया गया हैं. हरियाणा प्रशासन एक अधिसूचना जारी किया है. अधिसूचना के मुताबिक, वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं निलंबित रहेंगी. जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 बजे तक प्रभावित रहेगा. 

मुख्य गृह सचिव ने क्या कहा?
मुख्य गृह सचिव टी वी एस एन  प्रसाद ने कहा, "किसान प्रोटेस्ट के दौरान इन जिलों में इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर भड़काउं बातें फैलाई जा सकती हैं और अफवाहें फैलाई जा सकती हैं. लोगों तक यह अफवाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मेसेज सर्विस के जरिए फैलाई जा सकती है.  गलत जानकारी और अफवाह के लिए फेसबुक  व्हाट्सऐप, और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल फोन और एसएमएस का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे हिंसक गतिविधि होने और उसमें जानमाल को गभीर नुकसान हो सकता है. इस दौरान  निजी और सावर्जनिक संपत्तियों को भी क्षति पहुंच सकती है." 

टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया ये निर्देश
उन्होंने आगे कहा, "मुझे प्राप्त अधिकार के तहत हरियाणा के गृह सचिव होने के नाते मैं टेलीकॉम सर्विस पर अस्थायी रोक लगाता हूं. इसके तहत अंबाला कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंदल हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवा (2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए और जीपीआरएस), बल्क मेसेज और डोंगल सर्विस पर  रोक लगी रहेगी. टेलीकॉम सर्विस प्रदाता को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन करें."

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