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GYANVAPI CASE: ज्ञानवापी मामले पर हाई कोर्ट ने महफूज़ रखा फैसला

GYANVAPI CASE: आज ज्ञानवापी अहाते का ASI से सर्वे कराने वाली अर्ज़ी पर आज सुनवाई होगी. ASI से सर्वे कराया जाए या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई. पूरी ख़बर जानें.

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Vishal Singh (Mumbai)|Updated: Nov 28, 2022, 02:04 PM IST

GYANWYAPI CASE: मस्जिद इंतेजामिया और वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई अर्ज़ी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HighCourt) ने फैसला महफूज़ रख लिया है. वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती दी थी. आज ज्ञानवापी परिसर का ASI यानी आर्कियॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने वाली अर्ज़ी पर सुनवाई हुई. हिंदू फ़रीक़ मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा है. वहीं मुस्लिम फ़रीक़ इसकी मुख़ालफ़त कर रहा है. पिछली तारीख़ में ASI ने हलफनामा दाखिल कर सर्वे के लिए खुद को अहल बताया था.

वाराणसी कोर्ट में अर्ज़ी हुई थी ख़ारिज
वाराणसी के ज़िला जज ने 12 सितंबर को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें पांच हिंदू महिलाओं की जानिब से दायर अर्ज़ी की अहलियत को चैलेंज किया था. अर्ज़ी ख़ारिज करते हुए वाराणसी के जिला जज ने कहा था कि इन पांच हिंदू महिलाओं का मौक़िफ़, पूजा वाली जगह अधिनियम, वक्फ कानून और उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट से कमज़ोर नहीं होता है.

कार्बन डेटिंग की ग़ुज़ारिश वाली अर्ज़ी पर 30 नवंबर को सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को भगवान विश्वेश्वर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुबैयना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की ग़ुज़ारिश वाली नज़रेसानी की अर्ज़ी (पुनरीक्षण याचिका)  पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की. वाराणसी के ज़िला जज के हुक्म को चैलेंज देते हुए हाई कोर्ट में नज़रेसानी की अर्ज़ी (पुनरीक्षण याचिका)  दायर की गई है. वाराणसी की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साईंटिफ़िक ढंग से डेटिंग की मांग नामंज़ूर कर दी थी.

ग़ौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर की सदारत में हुए सर्वे के दौरान मुबैयना (कथित) शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी. हिंदू पक्ष का कहना है कि इसे सिद्ध करने और सच्चाई सामने लाने के लिए मस्जिद का सर्वे होना चाहिए. मामले को लेकर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों फ़रीक़ की दलीलें सुनी थीं और अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की थी. बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए दायर याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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