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दिल्‍ली पुलिस ने जुबैर को सीतापुर की अदालत में किया पेश; जानिये, क्या हुआ उसके बाद ?

मोहम्मद जु़बैर भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा और साधुओं को ’नफरत फैलाने वाले’ कहने के बाद चर्चा में आए थे. उन्हें दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था.

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मोहम्मद ज़ुबैर सीतापुर कोर्ट परिसर में
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Zee Media Bureau|Updated: Jul 04, 2022, 11:19 PM IST

सीतापुरः पत्रकार, फैक्ट चेकर और ‘ऑल्ट न्यूज़’ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को हिंदू संतों के खिलाफ मुबैयना तौर पर आपत्तिजनक बयान देने और धार्मिक भावना भड़काने के मामले में सोमवार को सीतापुर के एक कोर्ट में पेश किया गया. सोमवार की दोपहर दिल्‍ली पुलिस ने सीतापुर के एक न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में मोहम्मद जुबैर को पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. दिल्‍ली पुलिस बाद में जुबैर को वापस दिल्‍ली ले गई.
गौरतलब है कि मोहम्मद जु़बैर भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा और साधुओं को ’नफरत फैलाने वाले’ कहने के बाद चर्चा में आए थे. 

सीतापुर में इन आरोपों का सामना कर रहे हैं जुबैर 
मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. उन पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा की बुनियाद पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम है. इसके पहले एक जून को हिंदू संत-महात्माओं को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला बताने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

जुबैर ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था ? 
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) एमपी सिंह ने बताया कि हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण द्वारा एक जून को जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. शरण ने प्राथमिकी में इल्जाम लगाया कि मोहम्मद जुबैर ने 27 मई को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया- शाबाश विनीत जैन, टाइम्स! प्राथमिकी के मुताबिक जुबैर ने आगे लिखा, ‘‘ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में जब हमारे पास पहले से ही एंकर हैं, जो न्यूज़ स्टूडियो से कहीं बेहतर काम कर सकते हैं तो हमें यति नरसिंहानंद सरस्वती या महंत बजरंग मुनी या आनंद स्वरूप जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों की क्या जरूरत है, जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ बोलने के लिए धर्म संसद आयोजित करते हैं.’’ 

विदेशी चंदा लेने का आरोप गलत, वेबसाइट बंद करने की कोशिशः ऑल्ट न्यूज
वहीं, सोमवार को फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ‘ऑल्ट न्यूज’ ने दिल्ली पुलिस के उस इल्जाम को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि कानून का उल्लंघन कर वेबसाइट को विदेशी स्रोत से पैसे मिले हैं. ‘ऑल्ट न्यूज’ ने दावा किया कि उसके खिलाफ लगाए गए विभिन्न इल्जाम वेबसाइट को बंद करने की कोशिश है. ‘ऑल्ट न्यूज’ ने ट्विटर पर पोस्ट अपने बयान में कहा, ‘‘हमारा भुगतान मंच, जिसके जरिए हम चंदा हासिल करते हैं, वह विदेशी स्रोतों से रकम ग्रहण ही नहीं करता है और हमने बस भारतीय बैंक के खातों से ही चंदा लिए हैं.’’ 

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