Umar Khalid, Sharjeel Imam: दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में कैद उमर खालिद और शरजील इमाम को जेल में मिल रही एक खास सुविधा को लेकर अदालत ने नाराजगी का इज़हार किया है. राजधानी के एक कोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अफसरों को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद समेत 7 आरोपियों को हफ्ते में तीन बार पांच मिनट के लिए कैदी टेलीफोन कॉल की सहूल प्रदान करने का निर्देश दिया है.
यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे शरजील इमाम और उमर खालिद को अदालत ने न्यायिक हिरासत की शुरुआत से दैनिक आधार पर पांच मिनट के लिए कॉल सहूलत देने के लिए जेल प्रशासन की खिंचाई की. अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन नियमों का पालन करें और बिना किसी भेदभाव के निरंतरता बनाए रखें. खालिद, इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, शरजील इमाम, तस्लीम अहमद और अतहर खान ने अपने-अपने परिवारों के साथ बातचीत के लिए रोजाना पांच मिनट की फोन कॉल सुविधा जारी रखने के लिए अर्ज़ी दी थी. यह सुविधा सितंबर 2022 में खत्म कर दी गई थी.
सोमवार को एक अन्य आरोपी मीरान हैदर ने भी कैदी दैनिक फोन कॉल की सहूलत बहाल करने की अर्ज़ी लगाई. एडीशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा कि हालात और व्यवहार रिपोर्ट पर गौर करने के बाद मौजूदा अर्ज़ियों का निपटान किया जाता है और संबंधित जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त कैदियों को अपने-अपने परिवारों से बात करने के लिए हफ्ते में तीन बार पांच-पांच मिनट की फोन कॉल सुविधा प्रदान करें. ये सभी आरोपी दंगों की साजिश से जुड़े मामलों में जेल में बंद हैं.
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