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Arif Mohammad Khan: गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री बालाजी के बर्खास्तगी को ठहराया सही

Arif Mohammad Khan: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को सही ठहराते हुए. एक किस्सा सुनाया है. बता दें कि गवर्नर ने केरल के वित्त मंत्री पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्कॉल करें.

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Arif Mohammad Khan: गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री बालाजी के बर्खास्तगी को ठहराया सही
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Zee Salaam Web Desk|Updated: Jul 01, 2023, 09:47 AM IST

Arif Mohammad Khan: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री सेंथिल बालाजी करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल के फैसले पर बेहद नाराज हो गए. और उन्होंने कहा इस फैसले के खिलाफ सूप्रीम कोर्ट जाएंगे. हालांकि बाद में गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद मंत्री के बर्खास्तगी पर रोक लगा दिया लेकिन ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि तामिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे है. वहीं विपक्षी दलों ने राज्यपाल के फैसले को असैवेधानिक बता रही है.  

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को सही ठहराते हुए. एक किस्सा सुनाया है. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि "खुशी वापस लेने का मतलब बर्खास्तगी नहीं होता है.  आप भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं. और जिस व्यक्ति ने यह शपथ ली है वह सार्वजनिक रूप से कहता है कि देश के एक विशेष क्षेत्र का व्यक्ति इस देश के दूसरे राज्य की शैक्षिक प्रणाली की समझ नहीं रख सकता है. मुझे लगता है कि यह उस शपथ का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि सीएम ने इसे शपथ का उल्लंघन नहीं माना और इसीलिए केएन बालगोपाल पद पर बने हुए हैं."

जानकारी के लिए बता दें कि केएन बालगोपाल ने पिछले साल एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि जो लोग उत्तर प्रदेश जैसी जगहों से आते हैं. उन्हें केरल के विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक प्रथाओं को समझना मुश्किल हो सकता है.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि "उन्होंने बालगोपाल में सुख लेना बंद कर दिया है और उन पर एकता को कमजोर करने वाला भाषण देने का आरोप लगाया. सीएम पिनाराई विजयन ने बाद में राज्यपाल को पत्र लिखकर केएन बालगोपाल के खिलाफ कार्रवाई की उनकी मांग को खारिज कर दिया था. 

आगे उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि नाराजगी की अभिव्यक्ति अलग है. उस अर्थ में यह थी. क्योंकि मेरी राय में यह थी. लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे शपथ का उल्लंघन नहीं माना और वह जारी रख रहे हैं"

संविधान में राज्यपाल का अधिकार
गुरुवार को मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त करने के कुछ घंटों बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने बाद में इसे स्थगित रखा है. संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी.  मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे .

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