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इलाहाबाद HC ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लीज रद्द करने वाली रिट याचिका खारिज

UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

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इलाहाबाद HC ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लीज रद्द करने वाली रिट याचिका खारिज
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Zee Salaam Web Desk|Updated: Mar 18, 2024, 06:09 PM IST

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका आज यानी 18 मार्च को खारिज कर दी है. यह फैसला जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ के जरिए पारित किया गया है.

इससे पहले, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील और प्रदेश के महाधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद 18 दिसंबर, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ने बिना कारण बताओ नोटिस के लीज रद्द किए जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि जनहित सर्वोच्च है. 

ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया था मौका
उन्होंने कहा था कि जो जमीन उच्च शिक्षा (अनुसंधान संस्थान) के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी, उसका उपयोग रामपुर पब्लिक स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था. उन्होंने विशेष जांच दल (एसआईटी) की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया कि लीज रद्द करने से पूर्व याचिकाकर्ता ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया.

रिट याचिका में कही गई थी ये बात
महाधिवक्ता ने दलील दी थी कि यह भाई-भतीजावाद का मामला है, जिसमें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री खुद उस निजी ट्रस्ट के चेयरमैन थे, जो यह संस्थान चला रहा था और कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर उनके के जरिए सभी मंजूरियां दी गई थीं. यह रिट याचिका दायर करते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी कमेटी ने दलील दी थी कि उसे अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बगैर लीज़ रद्द कर दी गई.

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