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अभिनेता संजय दत्त वाले अपराध में बिहार के इस बाहुबली MLA को मिली 10 साल की सजा

AK 47 recovery case: बिहार के मोकामा क्षेत्र के विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh ) को मंगलवार को पटना की एक अदालत ने एके 47 रखने के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है.

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विधायक अनंत सिंह
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Zee Media Bureau|Updated: Jun 21, 2022, 05:21 PM IST

पटनाः बॉलीवुड अदाकार संजय दत को अवैध एके-47 रखने के जुर्म में जेल की सजा के बारे में आपने खूब सुना और पढ़ा होगा. लेकिन अब ऐसे ही एक मामले में बिहार के मोकामा क्षेत्र के विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh) को मंगलवार को पटना की एक अदालत ने एके 47 रखने के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है.
पटना की सांसद-विधायक कोर्ट ने 14 जून को इस मामले में विधायक को कसूरवार करार दिया था. इस सजा के बाद अब अनंत सिंह (MLA Anant Singh) के विधानसभा की सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है.

हाईकोर्ट में करेंगे अपील 
हालांकि, अनंत सिंह (MLA Anant Singh) के वकील ने कहा कि वे इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे. अदालत ने अनंत सिंह (MLA Anant Singh) के आबाई रिहाईश के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है. सिंह ने कहा कि हम एमपी-एमएलए अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. अगर हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्टे ले लेते हैं, तो अनंत सिंह की विधायकी बनी रहेगी.

बेउर जेल में बंद है अनंत सिंह 
छापेमारी के वक्त अनंत सिंह बिहार में नहीं था. वह दिल्ली भाग गया और वहां की निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. बिहार पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पटना बेउर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया. तब से वह बेउर जेल में बंद है. नदवा गांव में जो घर है, वह अनंत सिंह का है लेकिन वह उसमें नहीं रह रहा था और एक केयरटेकर उस घर का देखरेख कर रहा था. 

2019 को अनंत सिंह के घर से बरामद किया गया था हथियार 
गौरतलब है कि पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में 16 अगस्त 2019 को छापा मारी थी. छापामारी में विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे. इस मामले में बाढ़ थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. विधायक व केयर टेकर के खिलाफ अदालत में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी. मामले की तीन साल की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और उनके बयान अदालत में दर्ज किए गए. बचाव पक्ष ने 34 गवाहों को भी अदालत में पेश किया.

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