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जमानत याचिका पर बोला आफताब,"गलती से दायर की गई थी, वकील मुझसे बात करें और..."

Aftab Poonawala: श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने कहा है कि उसे जमानत याचिका के बारे में नहीं पता. वो वकील से बात करके उसे वापस लेने की बात कह रहा है. 

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Zee Salaam Web Desk|Updated: Dec 17, 2022, 02:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के महरौली कत्ल कांड के आरोपी आफताब पूनावाला की तरफ से पिछले दिनों जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिसको लेकर अब आरोपी का बड़ा बयान सामने आया है. पूनावाला ने शनिवार को साकेत अदालत को बताया कि उसने वकालतनामे पर दस्तखत किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में वह नहीं जानता था. आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश किया गया.

एडीशनल सेशन जज वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को पूनावाला से ईमेल के ज़रिए जानकारी मिली कि जमानत अर्ज़ी गलती से दाखिल कर दी गई है. हालांकि, जब अदालत ने पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए, तो पूनावाला ने कहा, मैं चाहूंगा कि वकील मुझसे बात करें और फिर जमानत याचिका वापस ले लें.

बता दें कि कोर्ट ने 9 दिसंबर को पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी. उसे 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. शुक्रवार को पूनावाला ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. इसके अलावा इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि महरौली के जंगल में बरामद लाश के अंगों से उसके पिता के सैंपल्स से डीएनए मिलाया गया. जिसके बाद कत्ल की क्रूरता की तस्दीक हुई. यह जानकारी जराए के हवाले से सामने आई है. 

स्पेशल पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा था कि पुलिस को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और रोहिणी के एफएसएल से पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट हासिल हुई है. पूनावाला का पोस्ट-नार्को टेस्ट 2 दिसंबर को हुआ था. एफएसएल अफसरों के ज़रिए तिहाड़ जेल के अंदर उसका टेस्ट किया गया था. पूनावाला की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट बुधवार को फॉरेंसिक साइंसेज लैब (एफएसएल) के ज़रिए पुलिस को सौंपी गई.

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