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15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से कर सकती है शादी: हाई कोर्ट

Jharkhand High Court: एक अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि 15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है. 

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Tahir Kamran|Updated: Dec 03, 2022, 03:04 PM IST

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है. पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. दरअसल झारखंड हाई कोर्ट में एक पिता के ज़रिए दर्ज कराई गई FIR को चुनौती देने वाली अर्ज़ी पर सुनवाई हो रही थी. यह चुनौती, FIR दर्ज कराने वाले की लड़की के पति ने दाखिल की थी. 

लड़की के पिता ने बिहार के नवादा जिला निवासी मोहम्मद सोनू के खिलाफ FIR दर्ज करवायी थी. जिसमें उन्होंने सोनून पर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर उससे निकाह किया गया है. जिसके बाद सोनू ने इस FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसी अर्ज़ी सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल की लड़की अपनी पसंद के लड़के से निकाह कर सकती है. उस पर किसी भी तरह की बंदिश नहीं है. 

इसी तरह के एक मामले में पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पहले फैसला सुना चुका है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि युवावस्था हासिल करने के बाद लड़की अपनी मर्जी से किसी से निकाह कर सकती है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करने वाले मुस्लिम जोड़े को सिक्योरिटी मुहैया करने का हुक्म दिया था. इस जोड़े ने इसी साल मार्च में निकाह किया था. अगस्त 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

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