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SC से हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका; शाही ईदगाह मामले में इस मांग को किया खारिज

Shahi Idgah Masjid Mathura: SC से मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है. है. दरअसल,  मुक्ति ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई थी. 

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SC से हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका; शाही ईदगाह मामले में इस मांग को किया खारिज
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Taushif Alam|Updated: Sep 22, 2023, 03:36 PM IST

Shahi Idgah Masjid Mathura: सुप्रीम कोर्ट से मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को खारिज कर दिया है. दरअसल,  मुक्ति ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई थी. इससे पहले जुलाई 2023 में  इलहाबाद हाईकोर्ट में ट्रस्ट ने याचिका दाखिल कर ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. 

हिंदू पक्ष ने किया ये दावा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को Supreme Court में चुनौती दी थी. ट्रस्ट ने अपनी याचिका में 1968 में हुए समझौते की वैधता के विरोध में तर्क देते हुए, इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है. इस याचिका में कहा गया है कि इस जमीन को अधिकारिक तौर पर ईदगाह के नाम के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है. क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशव देव, मथुरा के उपनाम के तहत जुटाया जा रहा है. 

क्या है पूरा मामला
हिंदू पक्ष  का दावा है कि मथुरा में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर गिराकर वहां मस्जिद बनवाई थी. मथुरा में 1670 में  शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी. ये विवाद 13.3 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है. हिंदू पक्ष के तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और जमीन को श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है. 

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