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Delhi: पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाने के नियम से मिला छुटकारा, नहीं लगेगा कोई जुर्माना

Mask Not Mandatory: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के चलते पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना ज़रूरी किया गया था जिसे फॉलो ना करने पर 500 रूपये का फाइन लगाया जाता था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है.

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Delhi: पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाने के नियम से मिला छुटकारा, नहीं लगेगा कोई जुर्माना
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Somiya Khan|Updated: Oct 05, 2022, 02:30 PM IST

Mask Not Mandatory: दिल्ली में लोगों को कोरोना को चलते कई नियमों से राहत मिलती नज़र आ रही है. सबसे बड़ी राहत यह है कि दिल्ली में मास्क लगाने का नियम हटा दिया गया है. लोगों को मास्क ना लगाने पर लगने वाले फाइन से बहुत राहत मिलेगी. ख़बर के मुताबिक दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग (DDMA) ने इस पर मंज़ूरी दे दी है और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग (Delhi Health Department) भी इसपर जल्दी ही मंज़ूरी दे सकता है. माना जा रहा है कि बाकि राज्य के लोगों को भी जल्दी ही इस नियम से छुटकारा मिल जाएगा. आपको बता दें कि 2020 में आए कोविड-19 की वजह से दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क ना पहनने पर फाइन लगाने का नियम लागू किया गया था.

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नहीं लगेगा 500 रूपये फाइन

मास्क लगाने के नियम को लेकर अधिकारियों ने यह बताया है कि महामारी अधिनियम (Epidemic Disease Act) को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जिसके चलते पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनने के नियम को हटा दिया जाएगा. यानी कि 30 सितंबर को ही यह नियम हट गया है और लोगों को पब्लिक प्लेस में मास्क ना लगाने पर फाइन नहीं देना होगा. इसपर दिल्ली के मुख्य सचिव ( Chief Secretary) का कहना है कि सभी की रज़ामंदी से मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में फायदेमंद है. 

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कोविड केयर सेंटर भी किए जाएंगे ख़त्म

पब्लिक प्लेस पर मास्क के नियम के साथ ही अधिकारियों ने एक और बड़ा फैसला लिया है. अधिकारियों ने कोविड केयर सेंटर को भी हटाने पर रज़ामंदी दिखाई है. दिल्ली में जिस भी जगह पर तीन CCC यानी कोविड केयर सेंटर बनें हैं, उन जगहों को खाली किया जाएगा और वह जगह संबंधित ऑर्गेनाइज़ेशन को वापस कर दी जाएगी. यह फैसले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की एक मीटिंग में लिए गए हैं. इन बड़े फैसलों पर जल्दी ही ऑर्डर पास कर दिए जाएंगे.

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