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Badaun: चूहे की हत्या का आरोपी ज़मानत पर रिहा, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार

Badaun Rat Murder: उत्तर प्रदेश के बदायूं में चूहे की हत्या के मामले में आरोपी को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसके खिलाफ पशु क्रूरता कानून के तहत मुकदमा चलता रहेगा. इस मामले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है.   

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Shahbaz Ahmed |Updated: Nov 29, 2022, 06:26 PM IST

Badaun Rat Murder: आमतौर पर जब कभी कोई मर्डर की घटना होती है. तो कुछ लोग ऐसी घटनाओं को या तो इसलिए नज़रअंदाज़ कर देते हैं. ताकि पुलिस के पचड़े में ना पड़ना पड़े. या फिर इसलिए इगनोर कर देते हैं कि, कहीं आरोपी उनको भी नुकसान ना पहुंचा दें. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. जो आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते हैं. यूपी के बदायूं में ऐसा ही एक अजीबोग़रीब मामला सामने आया है. जहां चूहे की हत्या के इल्ज़ाम में एक शख़्स की गिरफ्तारी हुई. और ख़ास बात ये है कि मृतक चूहे का पोस्टमार्टम भी कराया गया हैं

चूहा पशु की कैटेगरी में आता है !
दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं में चूहे को बेरहमी मारने के इल्ज़ाम में पुलिस ने मुल्ज़िम के खिलाफ FIR दर्ज की है. सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान के मुताबिक,  मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए. के. जादौन ने ये साफ किया है कि, चूहा पशु की कैटेगरी में आता है. इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक़, आरोपी मनोज कुमार के खि़लाफ़ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और IPC की धारा 429 (किसी भी जीव जंतु की हत्या) के तहत FIR दर्ज  की गई थी... अब चूंकि इस क्राईम के लिए जेल भेजने का प्रावधान ही नहीं है. लिहाज़ा आरोपी को ज़मानत पर छोड़ दिया गया है. लेकिन, कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चार-पांच दिन में आएगी चूहे की पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट 
इससे पहले सनीचर को चूहे का बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में, डॉ. अशोक कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के प्रभारी अधिकारी डॉ. पवन कुमार ने बताया कि, अगले चार-पांच दिन में चूहे की पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाएगी. इससे पहले बदायूं के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ ए.के. जादौन ने जानकारी दी कि, मेडीकल साइंस में चूहे को पशु बताया गया है. इसी के आधार पर उसे पशु माना जाता है. और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी जीव की हत्या की जाए, इसलिए FIR दर्ज करना जायज़ है. 

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज हुई थी FIR
उधर बदायूं नगर के DSP आलोक मिश्रा ने बताया कि, चूहे को नाले में डुबोकर मारने का शिकायती लेटर आया था. जिस पर फौरन एक्शन लिया गया और आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई. गौरतलब है कि बदायूं के पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को बदायूं के मनोज कुमार नाम के शख्स को चूहे की पूंछ में धागे से पत्थर बांधने के बाद उसे नाले में फेंकते देखा था. चूहे को बेरहमी से मारने को लेकर विकेंद्र की तरफ से बदायूं कोतवाली में कराने के लिए तहरीर दी थी. जिस पर पुलिस ने मनोज को कोतवाली बुलाकर पूछताछ की. और विकेंद्र शर्मा की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने शव को सील कर बदायूं के पशु चिकित्सालय में भिजवाया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए पोस्टमार्टम करने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद मृत चूहे को पोस्टमार्टम के लिए IVRI बरेली भेज दिया गया था.

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