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Kolkata Rape Case: ट्रेनी डॉक्टर से नहीं हुआ है गैंगरेप! CBI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Kolkata Rape Case: कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जराए ने दावा किया है कि संजय रॉय ने डॉक्टर के साथ रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

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Kolkata Rape Case: ट्रेनी डॉक्टर से नहीं हुआ है गैंगरेप! CBI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
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Taushif Alam|Updated: Aug 22, 2024, 04:58 PM IST

Kolkata Rape Case: कोलकाता रेप केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ किया है. जराए ने दावा किया है सीबीआई की जांच से पता चला है कि 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था. इसके साथ ही कहा गया है कि जांच से पता चलता है कि 9 अगस्त को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए इस जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय ही शामिल था.

संजय रॉय ने की थी रेप और हत्या
सूत्रों के मुताबिक, फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर का रेप और हत्या रॉय नामक नागरिक स्वयंसेवक ने की थी. डीएनए रिपोर्ट में भी कथित तौर पर एक व्यक्ति के शामिल होने की तस्दीक हुई है. गैंगरेप की संभावना के शुरुआती सिद्धांतों और आरोपों तथा अपराध की जांच को लेकर आरोप-प्रत्यारोप को देखते हुए ये खुलासे महत्वपूर्ण हैं, जिसकी बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.

सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा
संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, एक दिन पहले अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था. जराए ने दावा किया है कि सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है, जिसमें रॉय को उस बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाया गया है, जहां डॉक्टर की हत्या की गई थी. 

संजय रॉय की कैसे हुई गिरफ्तारी
संजय रॉय का घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है और अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी. रॉय का घटनास्थल पर रॉय का ब्लूटूथ हेडसेट मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया. हालांकि, सीबीआई ने मामले में और लोगों की संलिप्तता पर अपनी जांच पूरी नहीं की है. एजेंसी के जरिए अंतिम राय के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट को स्वतंत्र विशेषज्ञों को भेजे जाने की संभावना है. इससे पहले, एक डॉक्टर ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया हो सकता है.

पीड़िता के माता-पिता ने दी थी ये दलील
वहीं, पीड़िता के माता-पिता ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है. क्योंकि उसके शरीर से 150 ग्राम स्पर्म मिला है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में बताए गए 150 ग्राम का वजन जननांग के अंदरूनी और बाहरी हिस्से के वजन को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा कि स्पर्म की मात्रा मिलीलीटर में मापी गई थी.

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