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Surat court dismisses rahul gandhi's plea: मानहानि केस में राहुल को राहत नहीं, सूरत कोर्ट ने अर्जी की खारिज, बरकरार रहेगी सजा

Surat court dismisses rahul gandhi's plea: 2019 में एक राजनीतिक अभियान के दौरान दिए गए अपने बयान "सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं" के संबंध में मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका को सूरत सत्र न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया. यानी राहुल गांधी को दोबारा सांसद नहीं बन सकते. न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने 13 अप्रैल को राहुल गांधी और शिकायतकर्ता, भाजपा के पूर्णेश मोदी, दोनों को सुना था और आज फैसला सुनाया.

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