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Ludhiana gas leak: NGT का लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश, जहरीली गैस से मरने वाले 11 लोगों के परिवारों को दें 20-20 लाख रुपये का मुआवजा

Ludhiana gas leak: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गियासपुरा गैस लीक हादसे पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। एनजीटी ने मंगलवार को लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि पंजाब के इंडस्ट्रियल केंद्र में कथित तौर पर जहरीली गैस से मरने वाले 11 लोगों के परिवारों को पहले से भुगतान की गई राशि को घटाकर" 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाएं। हादसा रविवार 30 अप्रैल को घनी आबादी वाले गियासपुरा इलाके मेंहुआ, जहां प्रवासी मजदूरों का दबदबा है. पंजाब सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये और बीमार हुए लोगों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के उन लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी – एक दंपति और उनके तीन बच्चे – जिनकी घटना में मृत्यु हो गई थी.

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