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2000 के नोट न बदलने पर उपभोक्ता यहां कर सकते हैं बैंक के खिलाफ शिकायत

Demonetisation: भारत में एक बार फिर नोटबंदी कर दी गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार 2000 रुपये के नोट बंद किए हैं. हालांकि RBI के इस फैसले से आम जनता को कोई परेशानी न होने की बात कही जा रही है.  

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2000 के नोट न बदलने पर उपभोक्ता यहां कर सकते हैं बैंक के खिलाफ शिकायत
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Poonam |Updated: May 20, 2023, 05:46 PM IST

Demonetisation: शुक्रवार शाम एक बार भारत में नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया. 19 मई 2023 को 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' (RBI) की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की बात कही गई. आरबीआई के इस फैसले के अनुसार, अब बाजार में 2000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे. मार्केट में 2000 रुपये के नोट के चलन पर रोक लगा दी गई है. 

क्या भी लगानी होगी लाइन
हालांकि अभी 23 मई से 30 सितंबर तक बाजार में 2000 रुपये के नोट मान्य रहेंगे. इस बीच 23 मई से 30 सितंबर तक आप बैंक जाकर 2000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं या फिर बदलवा भी सकते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद लोगों के जहन में साल 2016 की तस्वीर आ रही है जब नोट बदलने के लिए बैंको के आगे लंबी लाइन लगानी पड़ती थी. लोग सुबह-सुबह बैंक और एटीएम के सामने जाकर लाइन लगाते थे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें एक या दो ही 500 रुपये के नोट मिलते थे. इस बार भी लोग यही सोचकर परेशान हैं कि कहीं इस बार भी लंबी-लंबी लाइनों में न लगना पड़े. 

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क्यों लाए गए थे 2000 के नोट
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इकोनॉमी एक्सपर्ट अतुल गोयल ने बताया कि आरबीआई ने यह फैसला काले धन पर रोक लगाने के लिए लिया है. 2000 के नोट बंद करने का यह फैसला काले धन पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान ही यह साफ कर दिया था कि 2000 के नोट सिर्फ करंसी/नोटों की कमी को पूरा करने के लिए लाए गए थे. 

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बैंक के खिलाफ यहां करा सकते हैं शिकायत
अतुल गोयल ने कहा कि RBI के इस फैसले से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी. लोग 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक जाकर 2000 के नोटों को जमा करा सकते हैं और बदलवा भी सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोग एक बार में 2000 के 10 नोट बदलवा सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बैंक 2000 के नोट जमा करने या बदलने से मना करता है तो इसकी संबंधित बैंक में शिकायत दर्ज कराएं. इसके बाद अगर 30 दिन तक बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह आरबीआई की 'एकीकृत लोकपाल योजना' के तहत आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है. 

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