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ITR Filing: 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें आईटीआर, नहीं तो भरना पड़ जाएगा जुर्माना!

ITR Filing News: 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें आईटीआर नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. जानें कैसे करें ITR फाइल. 

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ITR Filing: 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें आईटीआर, नहीं तो भरना पड़ जाएगा जुर्माना!
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Muskan Chaurasia|Updated: Jul 06, 2023, 06:54 PM IST

ITR last filing date 2023: इनकम टैक्स (Income Tax File) भरना हर एक काम करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है. वहीं, अप्रैल से जुलाई तक का महीना इनकम टैक्स फाइलिंग (ITR Last Date) का महीना होता है. वहीं, 31 जुलाई 2023 इसके लिए आखिरी तारीख है. बता दें, एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

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हालांकि, देश में कई अलग-अलग जगहों पर एसेसी होते हैं जिनके लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट अलग-अलग होती है. वहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट डेट आगे बढ़ जाएगी या फिर आखिरी तारीख को रिटर्न फाइल करने की सोच रहें हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है. 

ऐसे करें आईटीआर फाइल 
आपको बता दें, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ऑनलाइन मोड में रिटर्न फाइल करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट के द्वारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं.  वहीं अगर आप ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आईटीआर के कार्यालय जाना होगा और फॉर्म को भरकर सबमिट करना होगा. 

वहीं, सरकार आपके इनकम के आधार पर टैक्स लेती है. बता दें,  भारत में वो सभी नागरिक टैक्स देने के लिए योग्य होते हैं जो किसी भी जरीये से पैसे कमाते हैं.  यहां तक इसमें ब्याज द्वारा कमाए गए इनकम भी शामिल होती है. 

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में आपको फाइल करते वक्त इन डॉक्यूमेट्स को अपने पास रखना चाहिए. प जब भी रिटर्न फाइल करते हैं उस समय आपको फॉर्म 16 (ये आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके द्वारा जारी होती है), बैंक स्टेटमेंट,निवेश प्रमाण, और आय सोर्स जैसे दस्तावेज साथ ही आधार और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. 

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