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Himachal Pradesh News: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी

Himachal Pradesh News: देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन है. इसके बावजूद लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी को देखते हुए आज हिमाचल प्रदेश में नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की एक विशेष बैठक की हुई. 

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Himachal Pradesh News: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी
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Poonam |Updated: Aug 31, 2023, 06:10 PM IST

देवेंद्र वर्मा/नाहन: सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के मकसद से डीसी सिरमौर सुमित खिमटा की अध्यक्षता में नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की एक विशेष बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को सप्ताह में कम से कम दो बार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थाओं का औचक निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए.

डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंधित किया हुआ है. इसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर कई मामले संज्ञान में आ रहे हैं जो कि चिंताजनक है. इसे लेकर प्रशासन ने अब कड़ा संज्ञान लिया है. 

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उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी रूप में प्रयोग करने वाले संस्थान व व्यक्ति को दंडित किया जाएगा. इसी कड़ी में आज नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई.

सुमित खिमटा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए जनहित में आम जन को भी अपनी आदतों को बदलना होगा, तभी इसका प्रयोग रुक सकेगा. उन्होंने कहा कि हाल ही में आई आपदा का एक कारण यह भी है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से कई पाइपलाइन और सीवरेज लाइन जाम हुई हैं. इससे पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है. 

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सुमित खिमटा ने कहा कि इसे लेकर लोगों को जागरुक करने की भी आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सहायता समूहों, शैक्षणिक संस्थानों वरिष्ठ नागरिकों और अन्य समाजसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा. इसके साथ-साथ उन्होंने व्यापार व अन्य कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़े लोगों से भी आग्रह किया है कि एक्ट के मुताबिक जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें. उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से भी आग्रह करते हुए कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल ना करें और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें.

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