trendingNow1zeeHindustan1641943
Hindi news >> Zee Hindustan>> ग्लोबल नजरिया

इमरान खान को मिली खुशखबरी, अदालत ने 8 मामलों में बढ़ा दी अंतरिम जमानत

पाकिस्तानी अदालत ने आठ मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है. वहीं इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि इमरान खान को पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत के मुताबिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

Advertisement
इमरान खान को मिली खुशखबरी, अदालत ने 8 मामलों में बढ़ा दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने न्यायिक परिसर में हुए दंगा सहित आठ मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (70) की अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी. मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की. हालांकि, खान सुनवाई में उपस्थित नहीं थे.

अदालत ने बढ़ा दी इमरान खान की जमानत अवधि
अदालत ने खान के वकील द्वारा दायर सभी मामलों में बृहस्पतिवार की उपस्थिति से छूट देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. गौरतलब है कि जब इमरान खान 18 मार्च को लाहौर से तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई में भाग लेने पहुंचे थे. तब न्यायिक परिसर के बाहर झड़प हुई थी. जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच टकराव के दौरान 25 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे.

इसके बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने इस मामले में अदालत की सुनवाई को 30 मार्च तक के लिए टाल दिया था. पीठ ने कई मामलों में इमरान खान की जमानत अवधि बढ़ा दी और चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आठ मामलों में खान को अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी.

इमरान खान की सुरक्षा पर अदालत ने क्या कहा?
पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि इमरान खान को पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी हैसियत के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने के बाद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाने वाले सनाउल्लाह ने मार्च में कहा था कि जब सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो वह अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है.

राणा सनाउल्लाह ने परोक्ष रूप से इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा था, 'देश की राजनीति को उस स्तर पर ला दिया गया है, जहां दोनों (पीटीआई और पीएमएल-एन) में से एक का ही अस्तित्व संभव है.' दैनिक समाचारपत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मौजूदा सुरक्षा नियमों के बारे में पूछा और साथ ही इमरान खान (70) को दी जा रही सुरक्षा के बारे में भी जानकारी ली.
(इनपुट- भाषा)

इसे भी पढ़ें- रमजान में इस मुस्लिम देश ने 'कंगाल' पाक के लिए बढ़ाए मदद के हाथ, करेगा 2 अरब डॉलर की फंडिंग

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

Read More
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(interstitialSlot)})