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Donald trump: डोनाल्ड ट्रंप पर 29.46 अरब रुपये का जुर्माना, जानिए किस मामले में कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई

Donald trump civil fraud Case: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई कर 29.46 अरब रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मामले में यह कार्रवाई की है.

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Donald trump: डोनाल्ड ट्रंप पर 29.46 अरब रुपये का जुर्माना, जानिए किस मामले में कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई
Ansh Raj|Updated: Feb 17, 2024, 11:28 AM IST

नई दिल्ली, Donald trump civil fraud Case: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई कर 29.46 अरब रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मामले में यह कार्रवाई की है. जुर्माना भरने के अलावा  अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करने से अगले 3 साल एक लिए रोक लगा दी है. जानिए क्या है पूरा मामला...

यह है मामला...
डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की अदालत ने बीमा कंपनियों व अन्य लोगों से धोखाधड़ी देने के मामले में उनपर  29.46 अरब रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि अमेरिका में चुनाव से पहले ही कोर्ट ने ट्रंप पर जुर्माना ठोका है. न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने ट्रंप और उनके बेटे पर बीमा कंपनियों, बैंकों और अन्य लोगों के साथ धोखा देकर रियल एस्टेट बनाने का आरोप लगा है. मिली जानकारी के अनुसार ट्रंप पर अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी अचल संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. वहीं ट्रंप के साथ-साथ उनके बेटे ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इंकार करते हुए सभी आरोप को बेबुनियाद बताया है. 

डोनाल्ड ट्रंप पर धोखाधड़ी का मामला...
कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के रियल एस्टेट को देखने वाली कंपनियों को विघटित करने के सितंबर के अपने पूर्व फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि वह ट्रम्प के व्यवसायों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र मॉनिटर को नियुक्त कर रहे हैं. बता दें कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कोर्ट में केस फाइल किया था. 

इस केस में डोनाल्ड ट्रंप और उनके पारिवारिक व्यवसायों पर बैंकरों को बेहतर ऋण देने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा है. मिली जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क अदालत के जज आर्थर एंगोरेन ने ढाई महीने के बाद सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है.  

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