trendingNow1zeeHindustan2013519
Hindi news >> Zee Hindustan>> ग्लोबल नजरिया

पाकिस्तान में 20 दिसंबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल

पाकिस्तान में आम चुनाव में देरी करा सकने वाले निचली अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय की ओर से खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद आठ फरवरी के लिए आम चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ECP) ने शुक्रवार रात को चुनाव कार्यक्रम जारी किया. 

Advertisement
पाकिस्तान में 20 दिसंबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल

नई दिल्लीः पाकिस्तान में आम चुनाव में देरी करा सकने वाले निचली अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय की ओर से खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद आठ फरवरी के लिए आम चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ECP) ने शुक्रवार रात को चुनाव कार्यक्रम जारी किया. 

कोर्ट के फैसले के बाद जारी हुआ चुनाव कार्यक्रम
इससे कुछ ही घंटों पहले उच्चतम न्यायालय ने आम चुनाव के लिए नौकरशाहों को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को स्थगित करने वाले लाहौर उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया गया था. 

पाकिस्तान में 20 दिसंबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया
ईसीपी की अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करा सकते हैं. नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों के नाम 23 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे और उनके दस्तावेजों की जांच 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की जाएगी. 

12 जनवरी तक उम्मीदवारी ले सकेंगे वापस
नामांकन पत्रों को खारिज या स्वीकार करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि तीन जनवरी होगी और अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से उम्मीदवारों की अपील पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि 10 जनवरी होगी. 

उम्मीदवारों की संशोधित सूची 11 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है. मतदान आठ फरवरी को होगा.

समय से पहले भंग कर दी गई थी नेशनल असेंबली
बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने तत्कालीन पीएम शहबाज शरीफ की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. सरकार ने निचले सदन को इसलिए समय से पहले भंग कर दिया था कि पाकिस्तान में चुनाव संविधान के अनुरूप 90 दिन बाद तय हो लेकिन देश के चुनाव आयोग ने इस समयसीमा को पालन करने में असमर्थता व्यक्त की.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप. 

Read More
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(interstitialSlot)})