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इस देश में शिफ्ट पूरी होने के बाद बॉस नहीं कर पाएंगे कर्मचारियों को कॉल, लगेगा तगड़ा जुर्माना

'द न्यू यॉर्क टाइम्स' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की संसद में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है. इसके मुताबिक कोई भी बॉस शिफ्ट पूरी करने के बाद अपने एंप्लॉय को कॉल नहीं कर सकेगा.    

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इस देश में शिफ्ट पूरी होने के बाद बॉस नहीं कर पाएंगे कर्मचारियों को कॉल, लगेगा तगड़ा जुर्माना

नई दिल्ली: अक्सर शिफ्ट पूरी करने के बाद भी या छुट्टी वाले दिन कई लोगों को उनकी बॉस की तरफ से कॉल्स और ईमेल आते रहते हैं. कई कंपनियां तो छुट्टी होने पर भी अपने कर्मचारियों से काम करवाती हैं. इसके चलते कमर्चारियों की पर्सनल लाइफ बुरी तरह प्रभावित होती है. ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वर्क कल्चर को बॉस कल्चर कहा जाता है, जिस पर अब वहां की सरकार ने रोक लगाने का फैसला लिया है. 

वर्क कल्चर को लेकर बनेगा कानून 
'द न्यू यॉर्क टाइम्स' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की संसद में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है. इस कानून के तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों को अपने बॉस की कॉल अटैंड करना जरूरी नहीं होगा. यानी कि शिफ्ट खत्म होने के बाद उनके बॉस अपने एंप्लॉय को एक्सट्रा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे. अगर कोई बॉस ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है. इतना ही नहीं कर्मचारी इसको लेकर अपने बॉस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकता है. 

इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा बिल 
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के श्रम और रोजगार मंत्री टोनी बर्की ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि यह बिल जरूर पास होगा और जल्द ही इसपर कानून भी बनेगा क्योंकि सरकार के साथ वहां की विपक्ष भी इस बिल को समर्थन दे रही है. बिल को लेकर टोनी बर्के ने कहा,' यह बेहद खुशी की बात है कि सभी सांसद इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं. सभी चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कड़े नियम की सख्त जरूरत है और हम यही करने जा रहे हैं.' 

क्या कहता है बिल 
बिल के अनुसार कोई भी बॉस अपने किसी भी कर्मचारी को बेवजह ड्यूटी के बाद फोन भी नहीं कर सकेगा. कर्मचारी को किसी ई मेल का रिप्लाई या डॉक्यूमेंट फाइल को अपडेट करने का आदेश नहीं दिया जा सकेगा. अगर कोई बॉस ऐसा करता है तो कर्मचारी की शिकायत के बाद उस पर तगड़ा जुर्माना लगेगा और अलग से कार्रवाई भी होगी. जुर्माने की रकम एक पैनल तय करेगा. 

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