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WhatsApp ने भारत में रिकॉर्ड 47 लाख से अधिक अकाउंट्स पर लिया एक्शन, जानें क्यों किया बैन

व्हाट्सएप ने मार्च में भारत में रिकॉर्ड 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों पर प्रतिबंध लगाया. सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, ने मार्च में देश में रिकॉर्ड 4,720 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त की और रिकॉर्ड 'कार्रवाई' 585 थी.

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WhatsApp ने भारत में रिकॉर्ड 47 लाख से अधिक अकाउंट्स पर लिया एक्शन, जानें क्यों किया बैन

नई दिल्ली: मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए आईटी नियम 2021 (IT Rules 2021) के अनुपालन में मार्च के महीने में भारत में 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों (Abusive Accounts) के रिकॉर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है. कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी है.

47 लाख 15 हजार 906 व्हाट्सएप खातों पर लगा प्रतिबंध
व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा, 'इससे पहले कि उपयोगकर्ताओं की कोई रिपोर्ट आए 1 मार्च से 31 मार्च के बीच, 4,715,906 व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इनमें से 1,659,385 खातों को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था.' सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, ने मार्च में देश में रिकॉर्ड 4,720 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त की और रिकॉर्ड 'कार्रवाई' 585 थी.

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त उपयोगकर्ता शिकायतों का विवरण और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयां शामिल हैं.' इसके अलावा, कंपनी ने इसका जिक्र किया कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच शिकायत अपील समिति से प्राप्त आदेश 3 थे और अनुपालन किए गए आदेश भी 3 थे.

कंटेंट की चिंताओं पर ध्यान देगी शिकायत अपील समिति
इस बीच, लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में शिकायत अपील समिति (जीएसी) की शुरुआत की, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी. बिग टेक कंपनियों को वश में करने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने के लिए नवगठित पैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील पर गौर करेगा.

आईटी मंत्रालय ने पिछले महीने संशोधित आईटी नियम, 2021 के तहत आवश्यक तीन जीएसी स्थापित करने के लिए अधिसूचित किया था. एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है.
(इनपुट- आईएएनएस)

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