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बीमा, HRA सहित कितनी है छूट की सीमा? जानिए नए टैक्स सिस्टम से आपको मिलेगी कितनी राहत

बजट भाषण 2023-2024 में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए प्रस्तावित बदलाव को लेकर लोगों में काफी उलझनें हैं. आपको इस रिपोर्ट के जरिए नए टैक्स सिस्टम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातें समझाते हैं.

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बीमा, HRA सहित कितनी है छूट की सीमा? जानिए नए टैक्स सिस्टम से आपको मिलेगी कितनी राहत

नई दिल्ली: नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी. इस शासन में स्लैब की संख्या कम कर दी गई है. धारा 87ए में संशोधन करके छूट की पात्रता बढ़ा दी गई है, ताकि ₹7,00,000 कुल आय तक ₹25,000 या आयकर की 100% राशि की छूट का दावा करने के लिए योग्य होगा. हालांकि, नई व्यवस्था के तहत कुछ छूट/कटौतियां योग्य नहीं होंगी. जैसे कि धारा 10(13ए) के तहत House Rent Allowance, धारा 10(5) के तहत Leave Travel concession और अध्याय VI-ए के तहत कटौती.

कम किया गया सरचार्ज
व्यक्ति, एचयूएफ, एओपी और एजेपी के संबंध में जहां कुल आय ₹5 करोड़ से अधिक है, लागू सरचार्ज 37% की पूर्व दर के बजाय 25% होगा.

छोटे व्यवसायों/छोटे पेशेवरों के लिए प्रकल्पित आय योजना और खातों की लेखापरीक्षा
आकलन वर्ष 2024-25 से टर्नओवर/सकल प्राप्तियों की सीमा ₹ 2 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ करने के लिए धारा 44AD (व्यवसाय के मामले में अनुमान कराधान) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जहां राशि या कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान नकद में प्राप्त, कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक नहीं है. साथ ही, धारा 44ADA (पेशे के मामले में अनुमान कराधान) के तहत सकल प्राप्ति की सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया जाएगा.

धारा 54 और 54एफ के तहत लाभ
एक व्यक्ति या एचयूएफ करदाता लंबी अवधि की पूंजीगत संपत्ति (धारा 54 के लिए एक आवासीय घर और धारा 54एफ के लिए कोई अन्य दीर्घकालिक पूंजी संपत्ति) के हस्तांतरण की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद की अवधि के भीतर खरीद या कर सकता है. उस तारीख के बाद 3 साल की अवधि के भीतर भारत में किसी भी आवासीय संपत्ति का निर्माण करता है, वह कथित हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ से नए आवासीय घर की लागत की सीमा तक कटौती के लिए योग्य है. संशोधन कटौती की अधिकतम राशि पर ₹10 करोड़ सीमा लगाने का प्रस्ताव करता है.

बीमा पॉलिसियों की छूट की सीमा - धारा 10(10D)
1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी (ULIP के अलावा) के संबंध में धारा 10(10D) के तहत छूट उपलब्ध नहीं होगी, यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम कुल ₹ 5 लाख से अधिक हो. हालांकि, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर बिना किसी प्रतिबंध के छूट मिलती रहेगी.

कर्मचारियों के आवासीय आवास का मूल्यांकन
धारा 17(2) में एक प्रस्तावित संशोधन के तहत, कर्मचारियों को प्रदान किए गए आवासीय आवास के लिए अनुलाभ की गणना की पद्धति को एक समान बनाया जाएगा, और यह उम्मीद की जाती है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस पर नए नियम लाएगा.

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