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PF Account Alert: बड़ा अपडेट! पीएफ खाताधारकों को करना होगा ये काम, नहीं तो EPFO बंद कर देगा ये सुविधाएं

PF Account Alert: EPF रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी निवेश योजना है. वहीं, EPFO ने खाताधारकों से नॉमिनी की जानकारी को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं है.

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PF Account Alert: बड़ा अपडेट! पीएफ खाताधारकों को करना होगा ये काम, नहीं तो EPFO बंद कर देगा ये सुविधाएं

PF Account Alert: देश में निवेश करने के लिए कई योजनाएं मौजूद हैं. लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक खास संस्था है, जो केंद्र सरकार की देखरेख में है और सेवानिवृत्ति के समय काम आने वाली बचत के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसी एक सुरक्षित निवेश योजना पेश करती है. इस योजना के माध्यम से एक कर्मचारी अपने EPF खाते में 12 प्रतिशत का नियमित योगदान करता रहता है. नौकरी करने वालों की सैलरी से यह हर महीने कटता है.

वहीं, कंपनी भी इतना ही योगदान व्यक्ति के खाते में देती है. इसके बाद उस धनराशि पर एकत्रित ब्याज भी मिलता है, जिसे निवेशक द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति पर निकाला जा सकता है. PF पर 8.15 फीसदी की ब्याज दर मिलती है. लेकिन यहां लोगों को थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें हैं, जिन्हें EPFO ने अनिवार्य कर दिया है. अगर वह काम पूरा नहीं हुआ तो आप कई सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं. 

खाताधारक अपना नॉमिनी जरूर जोड़ें
खाताधारक को अपने PF अकाउंट में किसी व्यक्ति की जानकारी को भरना होगा, जो उसका नॉमिनी कह लाएगा. यह रूल खाताधारकों की भलाई के लिए ही है. यह खाताधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को मदद करेगी. अब ऐसे में अगर कोई चाहता हो कि मृत्यु के बाद उनकी रकम उसके परिवार के किसी व्यक्ति को मिल जाए तो ऐसे में खाताधारक को किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में नामित करना होगा.

नॉमिनी ना जोड़ने पर हो सकती है दिक्कत
वैसे तो नॉमिनी की जानकारी जोड़ने के लिए कोई अंतिम तारीख नहीं है, लेकिन अगर EPF खाताधारक खाते में अपना नॉमिनी दर्ज नहीं करते हैं तो EPFO की तरफ से कई सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कत होती है. इन सुविधाओं में PF खाते का बैलेंस चेक करना भी शामिल है.

आप EPFO अकाउंट में ऑनलाइन नॉमिनेशन (ई-नॉमिनेशन) भी कर सकते हैं. PF खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ लाभ मिलने में ई-नॉमिनेशन का होना बहुत जरूरी है. मालूम हो कि अगर मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को PF जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ सकता है.

EPF खाते में नॉमिनी कैसे जोड़ें?

ई-नॉमिनेशन के जरिए कोई भी नॉमिनी को अपने ईपीएफ खाते में जोड़ सकता है। EPFO नियमों के अनुसार, केवल आधार-सत्यापित UAN धारक ही इलेक्ट्रॉनिक नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं. सबसे पहले क्या करें? नीचे चेक करें...

1. आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं और UAN और पासवर्ड के साथ अपने EPF खाते में लॉग इन करें.

2. 'मैनेज' सेक्शन पर क्लिक करें और 'ई-नॉमिनेशन' पर क्लिक करें.

3. 'Having Family' विकल्प के सामने 'हां' पर टिक लगाएं और अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी जैसे आधार, नाम, जन्मतिथि, लिंग, संबंध और बैंक विवरण जोड़ें.

4. आप 'Add Family Details' विकल्प पर क्लिक करके अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं.

5. इसके बाद, 'Save EPF Nomination' चुनें और अपने आवेदन पर ई-हस्ताक्षर करें. आपका अनुरोध सेव कर लिया जाएगा.

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