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दिल्ली में बिना इस प्रमाणपत्र के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 25 अक्टूबर से नियम लागू

दिल्ली के पेट्रोल पंपो पर पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है.

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दिल्ली में बिना इस प्रमाणपत्र के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 25 अक्टूबर से नियम लागू

नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपो पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. 

पर्यावरण मंत्री का ऐलान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया. 

क्यों लिया गया ये फैसला
राय ने कहा, ‘‘दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का बड़ा हाथ है. इसे कम करना आवश्यक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.’’ 

नियंत्रण कक्ष शुरू होगा
राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन अक्टूबर से 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष शुरू करेगी. मंत्री ने कहा कि दिल्ली में छह अक्टूबर से धूल रोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा.

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