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Paytm UPI को मिली मंजूरी; SBI समेत ये 4 बैंक बने PSP, जानें- इसके मायने

Paytm become third-party UPI app: पेटीएम को पेमेंट प्राधिकरण से थर्ड-पार्टी ऐप लाइसेंस प्राप्त हुआ. पेटीएम के लिए, पेमेंट सर्विस में सहायता के लिए चार बैंक भागीदार बैंक- पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर (PSP) के रूप में कार्य करेंगे.  

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Paytm UPI को मिली मंजूरी; SBI समेत ये 4 बैंक बने PSP, जानें- इसके मायने

Paytm become third-party UPI app:  नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पेटीएम की मूल इकाई वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL) को थर्ड पार्टी के एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में UPI सर्विस में भाग लेने की मंजूरी दे दी है. पेटीएम के लिए, पेमेंट सर्विस में सहायता के लिए चार बैंक भागीदार बैंक- पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर (PSP) के रूप में कार्य करेंगे.

ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक.

Paytm third party app: NPCI ने क्या कहा?
NPCI ने एक बयान में कहा, 'YES बैंक OCLके लिए मौजूदा और नए UPI व्यापारियों के लिए व्यापारी अधिग्रहण बैंक के रूप में भी कार्य करेगा. '@Paytm' हैंडल को YES बैंक पर रीडायरेक्ट किया जाएगा. यह मौजूदा उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को निर्बाध तरीके से UPI लेनदेन और AutoPay मैंडेट जारी रखने में सक्षम बनाएगा.'

नियामक ने पेटीएम को सभी मौजूदा हैंडल और मैंडेट के लिए, जहां भी आवश्यक हो, नए PSP बैंकों में जल्द से जल्द माइग्रेशन पूरा करने की सलाह दी.

ग्राहकों के लिए क्या है खबर?
मंजूरी का मतलब है कि आप एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface, UPI) के माध्यम से पेमेंट के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग कर सकते हैं. यानी पेटीएम UPI चलता रहेगा. 

15 मार्च के बाद क्या होगा?
15 मार्च की समय सीमा के बाद, जिन ग्राहकों के पास पेमेंट करने के लिए बैंक के खातों, वॉलेट और टोल टैग में जमा राशि है, वे तब भी उनका यूज कर सकते हैं. लेकिन 15 तारीख के बाद कोई राशि जमा नहीं की जा सकती है. यानी आप पहले से रखे पैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन दोबारा पैसे डालकर किसी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते. अभी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास एक नियामक लाइसेंस है जब तक कि इसे आरबीआई द्वारा वापस नहीं लिया जाता है.

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