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Old Pension Scheme: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम

Himachal Pradesh OPS: पुरानी पेंशन योजना आज पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन बैठा है. देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र की विपक्षी सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है. इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का फैसला सुनाया है. इस बात की जानकारी खुद हिमाचल प्रदेश सरकार ने देर शाम को एक नोटिस जारी कर दी है. 

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Old Pension Scheme: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम

नई दिल्लीः Himachal Pradesh OPS: पुरानी पेंशन योजना आज पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन बैठा है. देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र की विपक्षी सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है. इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का फैसला सुनाया है. इस बात की जानकारी खुद हिमाचल प्रदेश सरकार ने देर शाम को एक नोटिस जारी कर दी है. 

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से जारी नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा. इसका फायदा राज्य सरकार के कुल 1.36 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. ऐसे में वे अब राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे. 

मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
पुरानी पेंशन को लागू करने की अधिसूचना राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी की गई. इसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान एक अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा. 

हिमाचल की सरकार एनपीएस में नहीं देगी कंट्रीब्यूशन 
बता दें कि एनपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की तरफ से अंशदान दिया जाता है. इसमें नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन राज्य सरकारें करती हैं. वहीं, इस बदलाव के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं देगी.

सेवानिवृत कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार से इस फैसले से मौजूदा कर्मचारियों को फायदा तो होगा ही इसके अलावा अपनी सेवा से छुट्टी पा चुके कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है. जारी अधिसूचना के अनुसार जिन कर्मचारियों ने 20 साल या इससे अधिक समय की नौकरी की है, उन्हें अब पेंशन के तौर पर बेसिक सैलरी के 50 फीसदी और महंगाई के भत्ते के बराबर की रकम दी जाएगी. 

साल 2004 में बंद हुई थी ओपीएस
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना साल 2004 में बंद कर दी गई थी. वहीं, जनवरी 2004 में इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना को लाया गया था. इसे नई पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में जिन कर्मचारियों की नौकरी एक जनवरी 2004 के बाद शुरू हुई है, उन्हें एनपीएस के तहत कवर किया जाता है.

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