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आईटीआर फाइल करने में कुछ ही घंटे बाकी, लास्ट डेट बढ़ाने की हो रही पुरजोर डिमांड

ITR Filing Last Date Alert: इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अभी तक आईटीआर फाइल करने की लास्ट बढ़ाने को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं आया है. हालांकि, लोगों के द्वारा ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटीआर की डेट को आगे बढ़ाने को लेकर पुरजोर डिमांड भी की जा रही है.  

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आईटीआर फाइल करने में कुछ ही घंटे बाकी, लास्ट डेट बढ़ाने की हो रही पुरजोर डिमांड

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है. दरअसल आज यानी 31 जुलाई को आईटीआर भरने की डेडलाइन खत्म हो रही है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आप इसे आज ही निपटा लें, क्योंकि आपके पास केवल आज भर का ही समय बचा है. बता दें कि, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है. 

आईटीआर की डेट आगे बढ़ाने की डिमांड

बता दें कि, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अभी तक आईटीआर फाइल करने की लास्ट बढ़ाने को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं आया है. हालांकि, लोगों के द्वारा ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटीआर की डेट को आगे बढ़ाने को लेकर पुरजोर डिमांड भी की जा रही है. शनिवार को लोगों ने ट्विटर पर  Extend Due Date Immediately ट्रेंड कराया था. अगल अलग मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के अनुसार 41 फीसदी लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है. इनमें से अधिकतर लोगों को कहना है कि, वे वेबसाइट की तकनीकि गड़बड़ियों के चलते आईटीआर नहीं भर पा रहे हैं. 

इनकम टैक्स विभाग ने किया था ट्वीट

बता दें कि, इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए आईटीआर फाइल करने वालों को 31 जुलाई से पहले इसे दाखिल करने को लेकर एक अर्लट भी जारी किया था. इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा था कि,  28 जुलाई 2022 तक 4.09 करोड़ से अधिक लोग अपना ITR फाइल कर चुके थे. 28 जुलाई को 36 लाख से अधिक ITR दाखिल हुए. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत करें और लेट फीस से बचें. 

देनी होगी लेट फीस

बता दें कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया तो बाद में इसे फाइल करने के लिए आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234F के तहत 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बता दें कि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस संबंध में अभियान भी चलाया जा रहा है. आयकरदाता आईटीआर भरने में आ रहीं तकनीकी दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं.

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