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ITR फाइल करने में बचे रह गए केवल दो दिन, 31 जुलाई के बाद लगेगा 5 हजार जुर्माना

ITR File Last Date: बता दें कि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने पर कोई भी संकेत नहीं मिला है. हालांकि, देश के करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की पुरजोर डिमांड कर रहे हैं. 

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ITR फाइल करने में बचे रह गए केवल दो दिन, 31 जुलाई के बाद लगेगा 5 हजार जुर्माना

नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसे आज ही निपटा लें. क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब केवल दो ही दिन बाकी रह गए हैं. बता दें कि, वित्तीय वर्ष 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. आज 29 जुलाई हो चुकी है, इस हिसाब से आईटीआर फाइल करने की समय सीमा खत्म होने में अब केवल 2 दिन का समय ही बाकी रह गया है. 

आखिरी तारीख आगे बढ़ाने की हो रही है डिमांड

बता दें कि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने पर कोई भी संकेत नहीं मिला है. हालांकि, देश के करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की पुरजोर डिमांड कर रहे हैं. अलग अलग रिपोर्टों की आधार को मानें तो अभी तक काफी कम लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया है. 26 जुलाई तक 3.4 करोड़ से अधिक लोग अपना आईटीआर दाखिल कर चुके थे. 

लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों को अपना आईटीआर दाखिल करना बाकी रह गया है. आखिरी समय मनें अगर कई सारे लोग अपना आईटीआर एक साथ भरते हैं तो ऐसे में साइट के डाउन जाने की संभावना भी बरकरार रहती है. जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आईटीआर को आगे बढ़ाने की डिमांड जोर पकड़ती दिखाई दे रही है. 

आईटीआर ना भरने पर देनी होगी लेट फीस

बता दें कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया तो बाद में इसे फाइल करने के लिए आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234F के तहत 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बता दें कि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस संबंध में अभियान भी चलाया जा रहा है. आयकरदाता आईटीआर भरने में आ रहीं तकनीकी दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं.

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