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क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की मदद से भर सकते हैं इनकम टैक्स, शुरू हुई नई सुविधा

टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर e-Pay Tax सर्विस का विस्तार किया गया है. 

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क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की मदद से भर सकते हैं इनकम टैक्स, शुरू हुई नई सुविधा

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना आयकर जमा नहीं किया है और खाते में पैसे भी खत्म हो गए हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर e-Pay Tax सर्विस का विस्तार किया गया है. इस सुविधा की मदद से टैक्सपेयर्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI की मदद से टैक्स जमा कर सकते हैं. 

देनी होगी कन्वेनियंस फीस

जी बिज हिंदी से की गई बातचीत में सीए चौहान एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टैक्स एक्सपर्ट चिराग चौहान ने कहा कि क्रेडिट कार्ड और UPI की मदद से टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू होने से टैक्सपेयर्स को बहुत राहत मिलेगी. हालांकि, क्रेडिट कार्ड से टैक्स जमा करने पर 1 फीसदी की कन्वीनियंस फीस लगेगी. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 0.85 फीसदी ट्रांजैक्शन चार्ज होता है. इसके अलावा जीएसटी भी अलग से देना होता है. 

पैन नंबर से करना होगा लॉगइन

जी बिज हिंदी से की गई बात चीत में एक्सपर्ट ने बताया है कि, पहले टैक्स जमा करने के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाना होता था. लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट पर e-Pay Tax की सुविधा उपलब्ध है. यहां मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर डालकर लॉगिन करना होगा. आगे तमाम तरह की जानकारी भरनी होगी और अंत में पेमेंट के कई विकल्प दिए गए हैं.

यूपीआई की मदद से भी भर सकते हैं इनकम टैक्स

रूपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई और यूपीआई क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करने पर भी कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा. CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए e-Pay सर्विस के विकल्पों का विस्तार किया है.

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