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EPFO Online Claim: अब बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा आपका PF क्लेम, ऑनलाइन प्रक्रिया हुई आसान, जानिए

EPFO Online Claim: EPFO ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए हैं कि क्लेम पर जल्द से जल्द काम किया जाए और एक ही क्लेम को कई आधारों पर खारिज न किया जाए.

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EPFO Online Claim: अब बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा आपका PF क्लेम, ऑनलाइन प्रक्रिया हुई आसान, जानिए

EPFO Online Claim: भारतीय रेलवे समेत अन्य संस्थाओं की तरह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भी अपने मेंबर्स के लिए कई उपाय करता रहता है. देखा जाता है कि लोगों को अपना PF क्लेम पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. EPFO ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है. संगठन की तरफ से क्षेत्रीय कार्यालयों से क्लेम की प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए कहा गया है. साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि अनुचित आधार पर या फिर क्लेम को बार बार खारिज नहीं किया जाए.

क्षेत्रीय कार्यालयों को लिखे एक पत्र में, EPFO ने अब यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए हैं कि क्लेम पर जल्द से जल्द काम किया जाए और एक ही क्लेम को कई आधारों पर खारिज न किया जाए.

EPFO ने कहा कि प्रत्येक क्लेम को पहली बार में पूरी तरह से जांचा जाना चाहिए और सदस्य को पहली बार में अस्वीकृति के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए. ऐसा पाया गया है कि अक्सर एक ही क्लेम को अलग-अलग आधारों पर बार-बार खारिज कर दिया जाता है.

EPFO ने जिम्मेदारी तय की
इसके अलावा, क्षेत्रीय या अतिरिक्त पीएफ आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में दावों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार होंगे. फील्ड कार्यालयों से यह भी कहा गया है कि वे वे समान पीएफ क्लेम की हर महीने की अस्वीकृति पर एक रिपोर्ट जोनल कार्यालय को समीक्षा के लिए भेजें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपेक्षित समयसीमा के भीतर संसाधित किया गया है.

EPFO को कई सदस्यों और हितधारकों ने शिकायत की थी. कहा गया था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसे नहीं आ रहे हैं. लोगों ने अनुचित देरी और उत्पीड़न की शिकायतें की हैं. कई सदस्यों ने कुछ पीएफ कार्यालयों में अपनाई जा रही अनियमित प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला है जिसके कारण उनके क्लेम कई बार वापस कर दिए जा रहे हैं.

ऐसे ऑनलाइन निकालें पीएफ के पैसे

सबसे पहले www.epfindia.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाकर लॉगिन करें.

UAN और पासवर्ड एंटर करें.

ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर टैब करें.

फॉर्म 31 को चुनें और पीएफ पैसे निकालने का कारण बताएं.

कितने रुपये निकालनें हैं, वे लिखें.

बैंक की कॉपी अपलोड करें.

घर का पता और फिर आधार वैरिफिकेशन पूरी करें.

Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें.

अब आधार लिंक्ड फोन नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करें.

ऐसे आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा और कुछ देर में कन्फर्मेशन के लिए आपके पास कॉल आ जाएगी.

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