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E-Passport नॉर्मल पासपोर्ट से कितना अलग? ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

ई-पासपोर्ट क्या है और यह नॉर्मल पासपोर्ट से कितना अलग है, यह जानना बेहद जरूरी है. ई-पासपोर्ट में किसी भी यूजर की जरूरी जानकारी के साथ उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स भी दी हुई होती हैं. 

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E-Passport नॉर्मल पासपोर्ट से कितना अलग? ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

नई दिल्ली: आज आप घर बैठे अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और कई अन्य जरूरी दस्तावेज बनवा सकते हैं. इसी तरह अब आप घर बैठे अपना पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं. पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आपको कहीं किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस साल के बजट में यह ऐलान किया गया था कि जल्द ही भारत में ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जा सकती है. 

क्या होता है ई-पासपोर्ट

ई-पासपोर्ट एक साधारण पासपोर्ट से थोड़ा अलग है. इस पासपोर्ट में किसी भी यूजर के जरूरी जानकारी के साथ उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स भी शामिल होती है. इसके साथ ही इस ई-पासपोर्ट में एक चिप लगी रहती है. यह चिप यूजर की सभी जरूरी जानकारी को सेव रखता है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि इस चिप के होने के कारण पासपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाओं में भी कमी आएगी. इसके अलावा यह साधारण पासपोर्ट की तरह ही होगा. 

क्या होंगे ई-पासपोर्ट के फायदे

ई-पासपोर्ट के साथ आपको एयरपोर्ट पर लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा. आपको चिप स्कैन करके जल्दी एंट्री दे दी जाएगी, जिससे यात्री के समय की काफी बचत होगी. ई-पासपोर्ट के साथ खास बात यह है कि इसमें धोखाधड़ी की संभावना काफी कम रहेगी, कोई भी आपके पासपोर्ट का डुप्लीकेट आसानी से नहीं बनवा सकेगा. अगर आपके ई-पासपोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, तो यूजर से ऑथेंटिकेशन मानागा जाएगा.

क्या होगी ई-पासपोर्ट की वैलिडिटी

ई-पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार, ई-पासपोर्ट 41 प्रकार की सिक्योरिटी फैसिलिटी से सिक्योर होगा. इस ई-पासपोर्ट में यूजर की लैमिनेटेड फोटो, उसकी बायोमीट्रिक डिटेल्स और डिजिटल सिग्नेचर भी होगा.
यह ई-पासपोर्ट यूजर की उम्र के हिसाब के आधार पर 5 से 10 साल तक के लिए वैध रहेगा. आप अपने ई-पासपोर्ट का उपयोग विदेश यात्रा सहित एड्रेस प्रूफ और किसी भी सरकारी काम में दस्तावेज के रूप में कर सकते हैं.

ई-पासपोर्ट के लिए ऐसे करें अप्लाई

  • ई-पासपोर्ट के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर विजिट करना होगा. 

  • इसके बाद आपको अपनी पर्सनल ई-मेल आईडी से लॉग इन करना होगा. 

  • इसके बाद आपको 'नए पासपोर्ट के लिए आवेदन' अथवा 'पासपोर्ट पुन: जारी करें' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 

  • इसके बाद आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी यहां सुरक्षित करनी होगी. 

  • इसके बाद आपको 'पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 

  • इसके बाद आपको प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद रसीद को सेव कर लेना होगा. 

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