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ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना, इस राज्य सरकार ने दिवाली पर किया बड़ा ऐलान

अगर आपको पता चले कि ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कोई सजा नहीं होगी तो जरूर ही इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनको ट्रैफिर नियमों के बारे में काफी कम जानकारी होती है या नहीं पता होता है. 

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ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना, इस राज्य सरकार ने दिवाली पर किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार आने में अब केवल 2 दिन का ही वक्त बचा रह गया है. ऐसे में दिवाली या इससे पहले लोग शॉपिंग करने या दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए बाहर निकलते हैं. अगर आप भी इस दिवाली अपनी गाड़ी से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो यातायात नियमों से वाकिफ होना भी जरूरी है. ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर आपको तगड़ा जुर्मना भरना पड़ सकता है या सीधे जेल भी हो सकती है. 

यहां ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कोई सजा नहीं

अगर आपको पता चले कि ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कोई सजा नहीं होगी तो जरूर ही इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनको ट्रैफिक नियमों के बारे में काफी कम जानकारी होती है या नहीं पता होता है. दरअसल बात ये है कि गुजरात सरकार ने यह ऐलान किया है कि यातायात नियमों का पालन न करने पर कोई भी सजा नहीं दी जाएगी. हालांकि ये ऐलान केवल दिवाली को ध्यान में रखते हुए किया गया है. 

दिवाली के दिन ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नहीं होगी सजा

गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि इस साल दिवाली के त्योहार के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने शुक्रवार को यह घोषणा की. एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए गुजरात में यातायात पुलिस 27 अक्टूबर तक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी. 

21 से 27 अक्टूबर तक राहत

सांघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के गृह विभाग ने दिवाली के दौरान लोगों को राहत देने का फैसला किया है. मंत्री ने कहा, ''राज्य में 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक यातायात पुलिस लोगों से कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी. अगर कोई इस दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस या बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, या किसी अन्य यातायात नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो हमारे पुलिसकर्मी उन्हें फूल देंगे.'' 

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