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Bike Insurance: गाड़ी का बीमा कवर न होने पर लगेगा इतना जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल

अगर आपके पास बाइक है या कार है, तो आपके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस कराना जरूरी है. अगर आपकी गाड़ी का बीमा कवर है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर आपको गाड़ी या इलाज में होने वाला खर्च नहीं उठाना पड़ता है. नए मोटर व्हीकल कानून के तहत अब सभी के लिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है. 

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Bike Insurance: गाड़ी का बीमा कवर न होने पर लगेगा इतना जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल

नई दिल्ली: अगर आपके पास बाइक है या कार है, तो आपके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस कराना जरूरी है. अगर आपकी गाड़ी का बीमा कवर है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर आपको गाड़ी या इलाज में होने वाला खर्च नहीं उठाना पड़ता है. नए मोटर व्हीकल कानून के तहत अब सभी के लिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप बिना इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको इसके लिए दो हजार रुपये जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकती है. 

ये है गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस के नियम

सभी गाड़ियों के लिए अलग-अलग मोटर बीमा नियम है. दोपहिया वाहन के लिए इंशोरेंस को लेकर अलग नियम हैं, जबकि चारपहिया वाहन के लिए अलग नियम हैं. इंशोरेंस की बात करें, तो पहला होता है थर्ड पार्टी बीमा. इसके तहत बीमा थर्ड-पार्टी देनदारियों को कवर करता है. इसके तहत आपके वाहन से किसी तीसरे पक्ष या उसकी संपत्ति को हर नुकसान को बीमा के तहत कवर कर दिया जाता है. 

वहीं अगर दूसरी तरफ कम्प्रेहन्सिव मोटर बीमा की बात करें, तो दुर्घटना के कारण चालक, मालिक और यात्रियों की मृत्यु या विकलांगता पर बीमा लाभ दिया जाता है. 

गाड़ी का इंश्योरेंस लेने के ये हैं फायदे

दुर्घटना, दंगे, चोरी, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा जैसे-बाढ़, तूफान, भूकंप और मानव निर्मित आपदाओं जैसे-विस्फोट आदि के कारण हुए नुकसान पर आपको मुआवजा दिया जाता है. वहीं अगर आप अगर थर्ड पार्टी बीमा कवर लेते हैं, तो आकस्मिक मृत्यु, थर्ड पार्टी को लगी चोट को भी कवर किया जाता है. वहीं अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बीमा कंपनी आपके इलाज में लगने वाला सारा खर्च  उठाती है. 

आप कैसे ले सकते हैं अपने मोटर वाहन के लिए इंश्योरेंस

अगर आप अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पात्र और गाड़ी की आरसी की एक कॉपी होनी चाहिए. 

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