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7th Pay Commission: सरकार दे रही है सस्ता होम लोन, ब्याज दर है सभी बैंकों से कम

7th pay commission: मौजूदा वक्त में लोन की ब्याज दरें काफी बढ़ी हुई हैं. जिस वजह से लोगों पर महंगी EMI का बोझ पड़ता है. हालांकि अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आप बेहद कम ब्याज दर पर होम लोन का फायदा उठा सकते हैं. 

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7th Pay Commission: सरकार दे रही है सस्ता होम लोन, ब्याज दर है सभी बैंकों से कम

नई दिल्ली: 7th Pay Commission: घर बनवाने के लिए काफी खर्च करना पड़ जाता है. ज्यादातर समय लोग घर बनवाने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन मौजूदा वक्त में लोन की ब्याज दरें काफी बढ़ी हुई हैं. जिस वजह से लोगों पर महंगी EMI का बोझ पड़ता है. हालांकि अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आप बेहद कम ब्याज दर पर होम लोन का फायदा उठा सकते हैं. 

सरकार दे रही सस्ता होम लोन

गर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आप हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance-HBA) का फायदा ले सकते हैं. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है. इस स्‍कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी 7.1 फीसदी की दर से 31 मार्च 2023 तक  हाउस बिल्डिंग एडवांस सुविधा का फायदा ले सकते हैं.

कौन हैं इस स्कीम के पात्र

केंद्र सरकार के वे सभी स्‍थायी कर्मचारी जो लगातार पांच साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के पात्र माने जाते हैं. अगर पति और पत्‍नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो दोनों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. इस स्थिति में वे इस स्‍कीम का फायदा अलग-अलग और संयुक्‍त रूप से जैसे भी चाहें, ले सकते हैं.

कब ले सकते हैं HBA का फायदा

-केन्द्रीय कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी या फिर दोनों के नाम से खरीदे गए प्लॉट पर जब नया मकान बनवाता है तो वो HBA का लाभ ले सकता है.
-को-ऑपरेटिव स्कीम के तहत प्लॉट की खरीदारी करने और उस पर मकान या फ्लैट बनवाने पर HBA का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है.
-को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के माध्यम से एक मकान पर कर्मचारियों के अधिग्रहण करने पर सरकार उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा देती है.
-प्राइवेट संस्‍था द्वारा बनाया गया मकान या फ्लैट खरीदने पर भी सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को HBA का लाभ मिलता है.
-डेवलपिंग अथॉरिटी के हाउसिंग बोर्ड, सेमी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड बिल्डर द्वारा बनवाए गए मकान की खरीददारी के वक्‍त भी केंद्रीय कर्मचारी HBA का फायदा ले सकते हैं.
-दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ समेत तमाम शहरों के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत मकान खरीदने या बनवाने में इस स्‍कीम का लाभ मिलता है.
-जिस मकान में कर्मचारी पहले से रह रहा है, अगर उस मकान का विस्‍तार करना चाहता है, तो भी वो HBA स्‍कीम का फायदा ले सकता है.
-जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने मकान बनवाने के लिए बैंकों से होम लोन लिया था, वे कुछ शर्तों के साथ HBA योजना का लाभ उठा सकते हैं.

इतनी बार उठा सकते हैं लाभ

HBA स्‍कीम का फायदा सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है. HBA योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्‍प्‍लॉई 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकते हैं. बने हुए मकान के विस्‍तार के लिए 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 10 लाख रुपए तक लिए जा सकते हैं.

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