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'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' में क्या है फर्क, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि 'वंदे मातरम' और 'जन गण मन' एक ही स्तर पर खड़े हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को दोनों का समान सम्मान करना चाहिए.

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'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' में क्या है फर्क, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट

नई दिल्ली: 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के साथ समान दर्जा देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि दोनों एक ही स्तर पर खड़े हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को दोनों का समान सम्मान करना चाहिए.

इस दिन अपनाया गया था राष्ट्रगान

गृह मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय गीत भारत के लोगों की भावनाओं और आत्मा में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है. गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी बताया कि 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने 'जन गण मन' को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था. भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेश उस तरीके और परिस्थितियों के संबंध में जारी किए गए, जिसमें राष्ट्रगान को बजाया या गाया जाना है. 

राट्रगान का असम्मान है दंडनीय अपराध

1971 में, राष्ट्रगान के गायन को रोकने या इस तरह के गायन में किसी भी सभा में गड़बड़ी पैदा करने की कार्रवाई को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के अधिनियमन द्वारा दंडनीय अपराध बना दिया गया था. केंद्र की प्रतिक्रिया भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आई है, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच समानता की मांग की गई है. 

क्या कहा केंद्र सरकार ने

केंद्र ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के मामले में सरकार द्वारा इसी तरह के दंडात्मक प्रावधान नहीं किए गए हैं और ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसमें इसे गाया या बजाया जा सकता है। केंद्र ने उपाध्याय की इसी तरह की पिछली याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. 17 जनवरी, 2017 के अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए (ए) में 'राष्ट्रीय गीत' का उल्लेख नहीं है. यह केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को संदर्भित करता है.

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