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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यूः जानिए शनिवार-रविवार को क्या-क्या चालू रहेगा?

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा. जानिए इस दौरान क्या-क्या खुला रहेगा?

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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यूः जानिए शनिवार-रविवार को क्या-क्या चालू रहेगा?

नई दिल्लीः दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा. सूत्रों ने यह जानकारी दी. दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 4,099 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 6.46 प्रतिशत दर्ज की गई थी. 

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे. निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में किसी को नहीं रोका जाएगा. गर्भवती महिलाओं को जांच-इलाज से मुक्त रखा जाएगा.

वहीं, बसों और मेट्रो में एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने का फैसला वापस ले लिया गया. अब हर सीट पर यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। यानी, दिल्ली में मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि शहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना वायरस का नया स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ जिम्मेदार है और अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर में वृद्धि के साथ ही और पाबंदियां लगाईं जाएंगी. 

इस स्थिति में घोषित किया जाता है रेड अलर्ट
डीडीएमए की क्रमवार प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के अनुसार, पांच दिन तक लगातार संक्रमण दर पांच प्रतिशत से अधिक रहने पर ‘रेड अलर्ट’ की घोषणा की जाती है, जिसके तहत पूर्ण कर्फ्यू लागू किया जाता है और राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं. 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों के लिए निर्धारित 9,029 बिस्तरों (बेड) में से 420 यानी 4.65 प्रतिशत पर मरीज भर्ती हैं. इनमें से 124 मरीजों को ऑक्सीजन की मदद दी गई, जबकि कम से कम सात मरीज वेंटिलेटर पर हैं.

पंजाब में लगेगा नाइट कर्फ्यू
उधर, पंजाब में राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने का मंगलवार को फैसला किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. 

गृह एवं विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. 

15 जनवरी तक रहेंगी पाबंदियां
हालांकि, विभिन्न पालियों में काम करने वाले उद्योग, कार्यालयों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों की आवाजाही, बस, ट्रेन और विमान से उतरने के बाद लोगों का उनके गंतव्य तक जाना सहित सभी आवश्यक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. ये सभी पाबंदियों पंजाब में 15 जनवरी तक जारी रहेंगी.

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