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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में पूजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Gyanvapi Mandir-Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा रुकवाने को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पंहुच गया है. व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया था.

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में पूजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली, Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा रुकवाने को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पंहुच गया है. व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया था. इसी फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकों सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आएगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका
ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रखने के आदेश से मुस्लिम पक्ष सेहमत नहीं था. अब इसको लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति समेत अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.  बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना रोकने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति समेत अन्य मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम-1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है.

हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती 
ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिए थे. बता दें कि इससे पहले भी जिला अदालत में भी हिंदू के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद देर रात से ही ज्ञानवापी परिसर से बरिकैडिंग हटा दी गई थी और पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था. हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको सुप्रीम अदालत ने स्वीकार कर लिया है.

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