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यूपी की जेलों में अब कैदियों को मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें नई नियमावली में क्या है खास

यूपी की नई जेल नियमावली के प्रावधानों के मुताबिक अब विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहन सकेंगी और राज्य की जेलों में करवाचौथ और तीज जैसे त्योहार भी मना सकेंगी. राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश जेल नियमावली को मंजूरी दी थी.   

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यूपी की जेलों में अब कैदियों को मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें नई नियमावली में क्या है खास

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के जेलों के लिए नई नियमावली तैयार की गई है. यूपी की नई जेल नियमावली के प्रावधानों के मुताबिक अब विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहन सकेंगी और राज्य की जेलों में करवाचौथ और तीज जैसे त्योहार भी मना सकेंगी. राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश जेल नियमावली को मंजूरी दी थी, जिसमें 1941 की नियम पुस्तिका के निरर्थक और अव्यवहारिक प्रावधानों को हटा दिया गया था. 

क्या कहा सरकार ने

राज्य के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि नयी जेल नियमावली में कैदियों, विशेषकर महिलाओं के प्रति अधिक मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है. नयी जेल नियमावली विवाहित महिला कैदियों को अपना ‘मंगलसूत्र’ पहनने की अनुमति देता है. इससे पहले, उन्हें केवल चूड़ियां, पायल और नाक की कील पहनने की अनुमति थी. 

मिलेंगी यह सुविधाएं

नयी जेल नियमावली के अनुसार, सैनिटरी नैपकिन, नारियल तेल और शैम्पू भी उन वस्तुओं की सूची में हैं जो उन्हें प्रदान की जाएंगी. महिला कैदियों से पैदा हुए बच्चों को जन्म के समय पंजीकृत किया जाएगा और उनका सभी अनिवार्य टीकाकरण किया जाएगा. उनका नामकरण संस्कार भी किया जा सकता है. 

इसके साथ ही बैरक में अपनी मां के साथ रहने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाएगा और हर जेल में एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी. बच्चों को उनकी माताओं द्वारा किए गए अपराध के बारे में बैरक में लगातार हो रही बातचीत से दूर रखने के लिए बच्चों के लिए पार्क की भी व्यवस्था की जा रही है.

गर्भवती स्त्रियों का भी रखा जाएगा ध्यान

गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को चिकित्सा सुविधाओं के अलावा सभी देखभाल और अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिलेगा. अपनी मां के साथ रहने वाले बच्चों के लिए क्रेच और नर्सरी के अलावा खेलकूद, उनकी शिक्षा और मनोरंजन की उचित व्यवस्था को नयी जेल नियमावली में जगह दी गई है. सामान्य आहार में सभी दिनों में खाने के साथ चटनी भी शामिल है और महीने में एक बार कढ़ी-चावल और हर शाम चाय-बिस्कुट की व्यवस्था है.

त्योहारों पर रहेगी ये व्यवस्था

नयी नियमावली में ईद और बकरीद पर सेवईं दिये जाने का भी प्रावधान है. होली, दिवाली और सभी राष्ट्रीय त्योहार पर खाने के साथ खीर भी दी जा रही है. उपवास, रोजे के दौरान, मुस्लिम कैदियों को इफ्तार में खजूर दी जाएगी. मंत्री ने कहा, हिंदू कैदियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी. 

टूथ ब्रश और मनोरंजन की भी व्यवस्था

वर्तमान में दांतों को ब्रश करने के लिए नीम की दातून दी जाती है, लेकिन अब कैदियों को टूथ पाउडर भी मिलेगा. कोई भी कैदी जो टूथब्रश और पेस्ट का उपयोग करना चाहता है, वह जेल कैंटीन से इसे खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा. शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से ऑडियो-विजुअल मीडिया उपलब्ध कराया जाएगा. 

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